लखनऊ: कोरोनावायरस के बढते ग्राफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दो दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ऐसे में सरकार में गाइडलाइन भी जारी की है कि लोग किन परिस्थितियों में बाहर निकल सकते हैं। इस मामले में वाहन चलाने को लेकर सरकार सख्त हो गई है और खबरों के मुताबिक इसका कड़ाई से पालन होगा।
कड़ा होगा प्रतिबंध
लॉकडाउन के दौरान वाहन चलाने संबंधी नियम की बात करें तो ताजा लॉकडाउन में भी यह पहले के लॉकडाउन से अलग नहीं होंगे। वायरस के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बाहर निकलने पर बड़े स्तर पर प्रतिबंध रहेगा ओर लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
लागू रहेंगे ये नियम
आपको बता दें कि कोविड-19 के अन्य नियम, जैसे यात्रा करते समय मास्क पहनना या गाड़ी के अंदर कई लोगों की संख्या पहले जैसे ही रहेगी। हालांकि, जो वाहन आवश्यक सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा और कोविड-19 की पाबंदियों को तोड़ने के लिए दंडित किया जाएगा। सीमा पार करने के लिए यूपी के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ई-पास लेना होगा।
कोरोनावायरस से बचाव में लॉकडाउन
उत्तर प्रदेश में लगने वाले लॉकडाउन को लेकर राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी एक आदेश में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह कदम ‘कोविड-19 और मलेरिया, एन्सेफलाइटिस, डेंगू और काला-अजार जैसी संचारी (फैलने वाले) रोगों के प्रसार को रोकने के लिए है।’
खूब उड़ीं नियमों की धज्जियां
खबरों और अधिकारियों के मुताबिक राज्य के पश्चिमी जिलों, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में वाहनों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का बहुत ज्यादा उल्लंघन किया गया है। बुधवार को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 690 वाहनों के मालिकों को दंडित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जारी रहेंगी ये सुविधाएं
राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक आवश्यक सेवाओं, कोरोना वारियर्स, सैनेटाइजेशन और डोर-स्टेप डिलीवरी स्टाफ में काम करने वालों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। माल वाहक वाहनों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा वे अपनाकाम सुचारू रूप से कर सकतें हैं।