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1 अक्टूबर से बदल रहे ये नियम, जान लें नहीं तो भरना पड़ेगा हजारो का जुर्माना

1 अक्टूबर से बदल रहे ये नियम, जान लें नहीं तो भरना पड़ेगा हजारो का जुर्माना

सितंबर महीना खत्म होने को है। नये महीने से हमारे जीवन में कुछ नए नियम लागू होने वाले है, जिसका पालन अगर नहीं किया गया तो उसका असर सीधा हमारी जेब पर ही दिखाई देगा। 1 अक्टूबर से कई ऐसे वित्तिय नियम प्रभावी होंगे जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पडे़गा। इन बदलावों के तहत कहीं आपको राहत मिलेगी तो कुछ ऐसे भी चीजें होंगी जहां आपकी जेब ढीली होने वाली है। इन नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर होने वाले बदलाव आम आदमी के लिए फायदेमंद रहेंगे। वहीं टीवी खरीदना महंगा होने वाला है। जिन लोगों को दूसरे देशों में पैसा भेजने की जरूरत होती है, उनका खर्च बढ़ने वाला है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से जान लें तांकि बाद में आपको कोई परेशानी न उठानी पड़े।

डी एल बनवाना हुआ आसान

1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा।

टीवी के दामों में वृद्धि

1 अक्टूबर से टीवी खरीदना भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। सरकार का मानना है कि भारत में विनिर्माण हमेशा के लिए आयात के दम पर जारी नहीं रह सकता। टीवी निर्माताओं का कहना है कि इससे 32 इंच के टीवी का दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपए बढ़ जाएगा।

स्वास्थ बीमा का नया नियम

 

बीमा नियामक IRDAI के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं।

मिठाई का निर्माण दिखाना अनिवार्य

मिठाई की दुकानों पर परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है।

मेरा नाम दिव्यांका शुक्ला है। मैं hindnow वेब साइट पर कंटेट राइटर के पद पर कार्यरत...

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