1 अकटुबर से आई टी की मदद से ड्राइवर के व्यवहार को ऑनलाइन व्यवहार करने की व्यवस्था लागू होगा। जिसमे यातायात पुलिस से व्यवहार, वाहन नही रोकना , नियम से ज्यादा सवारी बिठाना आदि बातों को ध्यान में रखते हुये भारी जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
बता दें इसकी पूरी रिपोर्ट बनेगा और सरकारी पोर्टल पर रहेगा। जिससे ड्राइवर के व्यवहार को निगरानी रखी जाएगी। ये सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो गयी है। जान लर की पुलिस परिवहन अधिकारी विशेष दस्तावेज की मांग नही कर सकते, जिसमे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नियमो का सूचना जारी कर दे दिया है। जिसमे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19, 21 आदि में बस, टैक्सी में अधिक सवारी बैठना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टाप पर उन्हें नहीं उतारना, बस चलाते हुए धुम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहन बेवजह धीरे चलाना, अधिक समय से गंतव्य पहुंचाना, ट्रक के केबिन व पीछे सवारी बैठना, आदि हरकत ड्राइवर को मंहगी पड़ेगी।
जिसमे जुर्माने के साथ साथ DL को कैन्सिल कर सकते है। और वाहन का रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है। जिसमे वाहन में सवारी को नीचे उतार कर प्रदर्शन करना ,बुकिंग के दौरान जाने से मना करना और इसमे कैब के ड्राइवर भी शामिल है। जिसमे पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य रहेगा और ऑनलाइन देखा जा सकता है।
इस नए नियम में ड्राइवर के व्यवहार को उल्लेख करना है। और ड्राइवर का पता देखा जा सकता है। लेकिन ये पहली बार उल्लेख हुआ है, ऐसे नियम सुरक्षा को लेकर आया है, जिससे किसी को परेशानी का सामना नही हो। और ड्राइवर के पूरा पते की जानकारी मिल सके।