कोरोनावायरस का कहर जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे लॉकडाउन और अनलाक की प्रकिया और गाइडलाइन भी बदल रहघ है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आपदा प्रबंधन नीति के अंतर्गत देश में लॉकडाउन घोषित कर रखा साथ ही अनलॉक 1 की प्रक्रिया भी तय की थी। जिसकी मियाद 30 जून को खतम हो रही है, इसी बीच सोमवार शाम केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन और अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है।
31 जुलाई तक प्रभावी होंगे दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक-2 के दिशा-निर्देश 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। साथ ही सरकार ने कोरोनावायरस के कंटोनमेंट जोन को पहले की तरह भी संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला बरकरार रखा है। अनलॉक-2 की गाइडलाइन कंटोनमेंट जोन पर नहीं लागू होगी।
Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to Chief Secretaries of all states and UTs, urging them to ensure compliance of #UNLOCK2 guidelines and direct all concerned authorities for their strict implementation. pic.twitter.com/w9bKEqNCDf
— ANI (@ANI) June 29, 2020
बरकरार रहेगी बंदी
केंद्र द्वारा जारी अनलॉक-2 की गाइडलाइन में कुछ चीजों को छूट दी गई है, लेकिन एक बड़े तपके से जुड़ी चीजों और संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के स्कूल -कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर सरकार की बंदी लागू रहेगी।
जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
सरकार द्वारा अनलॉक-2 की जारी गाइडलाइन में ये साफ किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति के अनुसार फैसले ले सकतीं हैं। वहीं केंद्र सरकार ने ये दिशा-निर्देश दिए हैं कि रात्रि-कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा अनलॉक-1 की तरह अनलॉक-2 में भी इस नियम पर किसी भी तरह की कोई छूट दी गई है।
डिजिटल पर अधिक निर्भरता
कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन और अनलॉक-2 की नीति में गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट संस्थान से लेकर हर जगह यदि जरूरत न हो तो कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की नीति के अन्तर्गत कार्य लें और जरूरत पड़ने पर ही दफ्तर बुलाएं। इसके अलावा शिक्षा को लेकर अनलॉक-2 में एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज़ को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
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