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ब्रेकिंग – मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 17 महीनों बाद जेल से आएंगे बाहर

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Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से अपनी सरकार चला रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 17 महीनों बाद अब आप नेता मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने वाले हैं। पिछले कई महीनों से आबकारी नीति के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के कारण आप के सभी नेता और कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं।

Manish Sisodia को मिली जमानत

Manish Sisodia

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आज कहा कि “जमानत के मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट सेफ गेम खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सभी अदालतों को समझना होगा की जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है”।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि सिसोदिया को दिल्ली के सीएम कार्यालय में प्रवेश करने से रोकना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता का जिक्र करते हुए कहा कि “हम इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते”।

SC ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

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सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सार्वजनिक कर जमानत को लेकर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा की- “सिसोदिया को पहले निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था, राहत नहीं मिलने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास आने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद उन्होंने  दोनों ही अदालत में जमानत की याचिका दाखिल की थी”। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- “CBI मामले में 13 और ED मामले में 14 अर्जियां दाखिल की गई थीं और इन सभी को निचली अदालत ने मंजूरी दी थी।  निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सिसोदिया की अर्जियों की वजह से ट्रायल शुरू होने में देरी हुई जबकि हम इस बात से सहमत नहीं है। हाई कोर्ट और निचली अदालत ने इस तथ्यों को अनदेखा किया है”।

सुप्रीम कोर्ट ने चार शर्तों पर दी जमानत

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इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने अपना फैसला 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था, और ईस फैसले को आज सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को चार शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्त के अनुसार सिसोदिया (Manish Sisodia) को 10 लाख का मुचलका भरना होगा। दूसरी शर्त के अनुसार उन्हें जमानतदार पेश करने होंगे। तीसरी शर्ते के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और चौथी शर्त के अनुसार सिसोदिया (Manish Sisodia) को सोमवार और गुरूवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी।

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