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मुस्लिम लड़की ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से की शादी, फिर हुआ ‘खेल’

मुस्लिम लड़की ने धर्म बदलकर हिंदू लड़के से की शादी, फिर हुआ 'खेल'

अलीगढ़- अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में गायब हुई एक मुस्लिम लड़की फैजी के हिंदू लड़के से शादी करने के बाद आज लड़की की बहन ने पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की की बहन आशिया सैफी ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर मुस्लिम लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू लड़कों के साथ शादी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

लड़की बोली बालिग हूं मैं, मर्जी से की शादी

थाना सासनी गेट के सराय सुल्तानी की रहने वाली फैजी नाम की लड़की 7 अगस्त को घर से गायब हो गई। उसके, जीजा परवेज ने थाना सासनी गेट थाने में उसके घर से भागने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें ऋषभ पुत्र सुनील, निवासी बाबरी मंडी के खिलाफ आरोप लगाया गया। परवेज ने आरोप लगाए कि वह घर के गहने व रुपये लेकर ऋषभ के साथ फरार हो गई है। साथ ही वह ऋषभ के साथ धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही है। पुलिस ने परवेज की शिकायत पर धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया और लड़की की तलाश में जुट गई।

लड़की की बहन ने भाजपा नेता पर लगाए आरोप

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में गायब हुई एक मुस्लिम लड़की फैजी के हिंदू लड़के से शादी करने के बाद लड़की की बहन ने आशिया सैफी ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर मुस्लिम लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू लड़कों के साथ शादी करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा आशिया ने पुलिस पर भी मामले में मदद न करने के आरोप लगाए हैं। वही लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से शादी की है। मुझ पर किसी का कोई दवाब नहीं है।

पुलिस ने लड़की की बहन पर दर्ज किया मुकदमा

आशिया सैफी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जिस जगह प्रेस वार्ता हो रही थी उसके मकान के मालिक को पूछताछ के लिए थाने ले आई। एसपी सिटी अभिषेक ने बताया पुलिस ने आशिया और उनके साथियों के खिलाफ सिविल लाइन्स में मामला दर्ज करा दिया है।

इंस्पेक्टर सिविल लाइंस के मुताबिक आशिया उर्फ नाजिया के अलावा उसके बयान को सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी फैजान, नाजिम और सिराज पर एसआई नितिन राठी की ओर से धारा 153 ए, 505, 188 और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप है कि उसने पुरानी चुंगी पर एक छोटे से कमरे में भीड़ एकत्रित कर यह बयान दिया।

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