भारतीय रिजर्व बैंक ने आज Paytm के स्माल पेमेंट बैंक से जुड़े मामले में नया आदेश जारी किया है. बता दें कि पेटीएम के मालिक विजय शंकर शर्मा को अपने पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PayTm Payment Bank Limited) में नए यूजर्स को जोड़ने से रोकने का आदेश दिया गया है. RBI ने कहा है की बैंक को अपने बैंकिंग सिस्टम के ऑडिट के लिए एक फर्म को भी अपोइन्ट करना होगा.
क्या है पूरा मामला?
रिज़र्व बैंक का कहना है की बैंक के काम पर एक निगरानी रिलेटेड ऑडिट कराना होगा. इसके चलते कंपनी नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकती है. केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिया है कि वो प्लेटफॉर्म के आईटी सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म को नियुक्त करे. यह फैसला Paytm के स्माल फाइनेंस बैंक लाइसेंस (Small Finance Bank Licence) फाइल करने के तुरंत बाद ही किया गया है.
Paytm Payment’s Bank को फिर से नए कस्टमर जोड़ने की मंजूरी देने का फैसला आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट के विश्लेषण और समीक्षा के बाद ही लिया जायेगा.
RBI के फैसले का शेयर मार्केट में दिखा असर
इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिलती है. इस फैसले से पहले भी कंपनी के शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही नजर आते है. पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 42% तक गिर चुके है तथा पिछले एक महीने में 10% से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है.
आंकड़ों की माने तो Paytm का शेयर 600 रुपए तक गिर चूका है. 3 जनवरी को इसका भाव 1399.80 रुपये पर था जो अब गिरकर 737.85 रुपये पर आ गया है. आपको बता दें पेटीएम आईपीओ इतिहास का सबसे बड़ा 18,800 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी लेकिन लिस्टिंग के बाद से ही यह प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है.
इस से पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने पहले कहा था कि उसे दिसंबर में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेनदेन प्राप्त हुए, जो इस मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया.
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