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नए साल में बदलने वाले हैं ये पांच नियम, 31 दिसंबर तक कर ले अपडेट वरना झेलना पड़ सकता है नुकसान, हो जाएगा बड़ा नुकसान 

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Rules Change: साल 2023 खत्म होने वाला है. नया साल आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. लेकिन साल 2024 से वित्तीय क्षेत्र में कुछ बदलाव (Rules Change) होने जा रहे हैं. इस बदलाव के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. इस बदलाव के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको ऐसे पांच बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2024 से लागू होने जा रहे हैं। आप इस बदलाव के बारे में खुद को और दूसरों को अपडेट कर सकते हैं।

1. आईटीआर नहीं फाइल करने पर लगेगा पेनल्टी

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत, जो व्यक्ति अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर दाखिल करने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि, जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा।

2. बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर साइन करना अनिवार्य

आरबीआई के नियम के अनुसार संशोधित बैंक लॉकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है. अगर कोई ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके लाकर को फ्रीज़ कर दिया जाएगा।

3. नई सिम खरदीने पर केवाईसी कराना जरूरी

1 जनवरी 2024 से ने सिम खरीदने के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है. अब नए सिम खरीदने पर ग्राहकों को केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। अब पेपर आधारित केवाईसी किया जाएगा। ई-केवाईसी अब सिर्फ कंपनियां ही कर सकेंगी। हालाकिं नए मोबाइल कनेक्शन लेने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

4. नॉमिनी का जोड़ना अनिवार्य

सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी 2024 तक नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था.

5. इनएक्टिव UPI आईडी बंद कर दी जाएगी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उन यूपीआई आईडी और नंबरों को इनएक्टिव करने का फैसला किया है जो एक्टिव नहीं हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को 31 दिसंबर तक इसका पालन करना होगा।

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