भारत सरकार ने नये वाहनों के लिए BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया है। इस मार्क की बदौलत अब वाहन मालिक को दूसरे राज्य में अपना वाहन शिफ्ट करने पर फिर से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। वाहन मालिकों को इस नये नियम से राहत मिलेगी साथ ही वाहन के री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से भी छुटकारा मिलेगा। इस खबर में हम आपको BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क से जुड़ी उन खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
अब दिखेगी BH सीरीज
अगर आप अपने वाहन को मूल राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट कर रहे हैं तब आपके वाहन में यदि बीएच मार्क होगा तो आपको अपने वाहन के लिए दुबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अगर बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन मार्क की बात की जाए तो इसका ये YY BH 4144 XX YY होगा। इस फॉर्मैट के अनुसार सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH- भारत सीरीज का कोड 4-0000 से 9999 XX और फिर अल्फाबेट (AA to ZZ) होंगे।
ऑप्शनल होगा BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क
जानकारी के अनुसार वाहनों के लिए जो BH Series का रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया गया है इसे करवाना पूरी तरह से ऑप्शनल होगा जिसका मतलब ये है कि व्हीकल ओनर चाहे तो अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन BH Series में करवा सकता है। हालांकि आपको अगर इसकी जरूरत नहीं समझ में आती है या फिर आप अपने वाहन को दूसरे राज्य में नहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह निर्णय पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करेगा।
इतनी चुकानी पड़ेगी रकम
जैसा कि हमने आपको बताया कि BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क वाहन मालिकों के लिए पूरी तरह से ऑप्शनल होगा ऐसे में इसकी फीस भी आम रजिस्ट्रेशन से अलग होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर वाहन मालिक अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन BH सीरीज में करवाता है तो उसे वाहन की कीमत का कुछ फीसद हिस्सा चुकाना पड़ेगा।
उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि आपके वाहन की कीमत 10 लाख रुपये से कम है तो आपको 8 फीसद टैक्स चुकाना पड़ेगा वहीं अगर आपके वाहन की कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच है तो BH series के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का टैक्स 10 फीसद होगा। अगर आपके वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको वाहन की कीमत का 12 फीसद टैक्स भरना पड़ेगा।