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रिलीज होते ही इंटरनेट पर लीक हुई अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’, करोड़ों का नुकसान होने के की जताई जा रही है आशंका

Pushpa 2

Pushpa 2 : साल 2021 में आई फिल्म पुष्पा ने बॉक्स ऑफिस पर मेला लूट लिया था। इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने पुष्पा 2 का भी ऐलान कर दिया और फैंस इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह इंतजार आज यानी 5 दिसंबर को खत्म हुआ। आज पुष्पा 2 देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म (Pushpa 2) में अल्लू, रश्मिका मंदाना, सुनील, जगपति बाबू और फहाद फासिल मुख्य भूमिकाओं में हैं।

रिलीज के दिन ही लीक हुई Pushpa 2

इस बीच खबरें आ रही हैं कि पुष्पा 2 (Pushpa 2) ऑनलाइन लीक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 Ibomma, Movierulz, Tamilrockers, Filmyzilla, Tamilyogi, Tamilblasters, Bolly4u, Jaisha Movies, 9xmovies और Moviesda जैसे पायरेसी प्लेटफॉर्म पर फ्री में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यह 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p, HD में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। हालांकि कानून के मुताबिक ऐसा करना गैरकानूनी है, इससे फिल्म (Pushpa 2) के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर के साथ-साथ फिल्म की स्टारकास्ट को भी भारी नुकसान हो सकता है।

ऑनलाइन कईं साइट्स पर मिल रही फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को फिल्म रिलीज होने के बाद ‘पुष्पा 2 द रूल मूवी डाउनलोड’, ‘पुष्पा 2 द रूल मूवी एचडी डाउनलोड’, ‘पुष्पा 2 द रूल तमिलरॉकर्स’, ‘पुष्पा 2 द रूल फिल्मीजिला’, ‘पुष्पा 2 द रूल टेलीग्राम लिंक्स’ और ‘पुष्पा 2 द रूल मूवी फ्री एचडी डाउनलोड’ के लिए ऑनलाइन सर्च बढ़ गए हैं। जबकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको बता दें, यह फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है। यह पहली पैन इंडिया फिल्म है, जिसे बंगाली भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है। इसे स्टैंडर्ड, 3डी, आईमैक्स, 4डीएक्स और डी-बॉक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया है।

पहले भी कईं फिल्मों के साथ हुआ ये काम

आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों (Pushpa 2) में कई बॉलीवुड फिल्में रिलीज के तुरंत बाद या रिलीज से पहले लीक हो चुकी हैं। इसे पायरेसी कहते हैं, जो कि गैरकानूनी है। अगर कोई फिल्म का वीडियो बनाकर उसे लीक करता है तो ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर भारत में क्या कानून है, आइए आपको बताते हैं। साल 1952 में भारत में सिनेमेटोग्राफी एक्ट बनाया गया था। इसके तहत भारत में फिल्मों को प्रदर्शित करना, उनके सर्टिफिकेशन से जुड़े नियम तय करना। ये सभी चीजें इसी एक्ट के तहत होती हैं।

फिल्म लेकर करने पर मिलती है ये सजा

सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC भी सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत काम करता है। साल 2023 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में कुछ संशोधन करके इसमें पायरेसी को लेकर भी नियम तय किए गए। इस एक्ट के तहत पायरेसी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर कोई पायरेसी का दोषी साबित होता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसके साथ ही पूरी फिल्म की कीमत का 5% जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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