सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामला सामने आने के बाद एनसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 8 सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद से उनसे ड्रग्स मामले को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है. रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के अलावा ड्रग्स सप्लाई करने के मामले में कई और लोगों को भी हिरासत में लिया गया.
इन सबके अलावा एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू स्टाफ से भी पूछताछ की थी. जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ के एक कर्मचारी दीपेश को भी गिरफ्तार किया गया था.
बता दें, शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन बाद में कई एजेंसियां भी शामिल हो गई थी. इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां और एनडीपीएस ऐक्ट भी सुर्खयों में आ गई.
रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ ऐक्ट के तहत 1985 (एनडीपीएस) के सेक्शन 20बी, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया था.
NDPS सेक्शन 20बी के तहत ड्रग्स की खरीददारी और उत्पादन करना, अपने पास रखने और खरीद-फरोख्त करना और इसे ट्रांसपोर्ट करने को एक बहुत ही बड़ा अपराध माना गया है.
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को मर्डर का करार दिया गया है . एनडीपीएस ऐक्ट के सेक्शन 28 में अपराधी को सजा दिए जाने का प्रावधान लिखा गया है. के अलावा सेक्शन 29 में किसी को इस अपराध के लिए उकसाने और षडयंत्र रचने के लिए सजा देने का प्रावधान है.
बीबीसी के लिए क़ानूनी मामलों को कवर करने के वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती ने बताया कि, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा पर इन्हीं चीजों के आधार पर आरोप लगाए गए. अगर यह लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा दी जाएगी. साथ ही 1 लाख रूपये तक का जुर्माना लगेगा.
बता दें, भारत में ही नहीं बल्कि कई पश्चिमी देशों में भी ड्रग्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था. साथ ही साथ कड़े नियम कानून भी बनाए गए, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है.
क्या है इस अपराध में सजा का प्रावधान
एनडीपीएस की धाराओं के अनुसार, अफीम-18(ग) और कैनबिस-20 व कोका-16 के तहत जो भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के अफीम या भांग का पेड़ लगाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा भी हो सकती है. इसके अलावा इस अपराध में ₹100000 का जुर्माना भी देना होता है. धारा 24 के तहत जो भी व्यक्ति देश के बाहर से ड्रग ले जाने का काम करता है, उसके लिए भी 10 से 20 साल तक की सजा निर्धारित की गई है,
अगर जुर्माने की बात करें तो अपराधी व्यक्ति को ₹200000 तक का जुर्माना भी देना पड़ता है. इसके अलावा अगर हम बात करें धारा 311 ही तो इसमें अपराधियों को बार-बार दोहराने पर सजा का प्रावधान बनाया गया है. इसके अलावा दुनिया के 32 देशों में इस अपराध के लिए मृत्यु कि साजा का प्रावधान है.
इन्हीं सब के दौरान सुचित्र मोहंती का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि, ”ड्रक्स एंगल में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सजा गुनाह साबित करने के बाद ही निर्धारित की जाएगी”.
वही एक बड़े वकील का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि, ”हमारे देश में कई साल तक कोई भी केस पड़ा रहता है और फैसला नहीं आ पाता है, कोई भी फैसला आने में कई साल लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि, कोई भी फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए कानून में सुधार होना चाहिए”.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय से देश के कई सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्त केंद्र चलाए जाते हैं जिससे कि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके और नशे वाली चीजों से दूर रहे. एनडीपीएस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के साथ मिलकर कई अलग-अलग राज्यों में मिलकर इस मुहिम में काम करता है.
रिया चक्रवर्ती मामले में सभी ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार किए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है. गुनाह साबित होने पर सभी को कानून के अनुसार सजा सुनाई जाएगी.