Govinda: बॉलीवुड के हीरो नंबर वन कहे जाने वाले गोविंदा (Govinda ) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में है, खबरों की माने तो उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक की अर्जी दायर की हैं। आपको बता दें, अपने करियर में गोविंदा ने 165 से अधिक फिल्मों में काम किया और 90 के दशक से लेकर 2000 तक वे दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे।
कॉमेडी, रोमांस और डांस के दम पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्मों के अलावा टीवी शो और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी गोविंदाजी ने करोड़ों कमाए। ऐसे में आइए जानते है गोविंदा की नेटवर्थ के बारे में……
कितनी है Govinda की नेटवर्थ?
ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा (Govinda) की कुल नेटवर्थ करीब ₹170 करोड़ आंकी गई है। उनकी कमाई का मुख्य स्रोत फिल्में, विज्ञापन, और रियल एस्टेट निवेश हैं। एक समय पर वे प्रति फिल्म ₹5–6 करोड़ तक फीस लेते थे और आज भी ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छा खासा लाभ कमाते हैं।
मुंबई के जूहु इलाके में उनका शानदार बंगला है जिसकी कीमत लगभग ₹16 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा वे माध आइलैंड, रुया पार्क और लखनऊ में भी आलीशान प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। कोलकाता और रायगढ़ में भी उनके पास घर और फार्महाउस मौजूद हैं। कारों की बात करें तो उनके कलेक्शन में मर्सिडीज, BMW, फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर और ह्यूंदै क्रेटा जैसी लग्ज़री गाड़ियाँ शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: शादी के 38 साल बाद तलाक क्यों ले सुनीता आहूजा? गोविंदा पर लगाए गंभीर आरोप
तलाक के बाद कितनी देनी होगी एलिमनी
हाल ही में खबरें आईं कि गोविंदा (Govinda) की पत्नी सुनीता आहुजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न और अन्य महिला से संबंधों जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों का तलाक हो जाता है, तो सुनीता को कितनी एलिमनी मिल सकती है?
अगर गोविंदा की कुल नेटवर्थ ₹170 करोड़ मानी जाए, तो सुनीता को संभावित रूप से ₹34 करोड़ से ₹56 करोड़ तक की एलिमनी मिल सकती है। वहीं, मासिक आधार पर यह राशि लाखों रुपये प्रति माह हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला अदालत ही करेगी और इसमें दोनों पक्षों की वित्तीय और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा।
क्या कहता है कानून
भारतीय कानून के मुताबिक एलिमनी का फैसला अदालत पति की आय, संपत्ति और पत्नी की जीवनशैली को देखते हुए करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह मानक तय किया है कि पति की आय का लगभग 25% हिस्सा एलिमनी के रूप में पत्नी को दिया जा सकता है। वहीं, एकमुश्त (लंप-सम) भुगतान की स्थिति में पति की कुल संपत्ति का 1/5 से 1/3 हिस्सा पत्नी को मिल सकता है।
यह भी पढ़ें: राजेश खन्ना की प्रॉपर्टी पर कब्जा! अनीता आडवाणी का फूटा गुस्सा – बोलीं ‘कर्मों का फल सबको मिलेगा’