भारत में बैन हो सकता है ट्विटर, लेह को चीन का हिस्सा बताने पर बवाल

ट्विटर ने अपने नक्शे में भारतीय क्षेत्र को एक बार फिर से गलत लोकेशन दिखाने की गलती कर बैठा है। ट्विटर ने नक्शे में लेह को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की जगह जम्मू और कश्मीर का हिस्सा दिखाया है। जिसपर भारत सरकार ने कंपनी को कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी और नोटिस भी भेजा है।

मंत्रालय कर सकता है कार्यवाही

भारत में बैन हो सकता है ट्विटर, लेह को चीन का हिस्सा बताने पर बवाल

सूत्रों के अनुसार,मंत्रालय ने रक नोटिस जारी किया है, जिसमे पाँच दिन के अंदर बताने का निर्देश दिया है की गलत नक्शा दिखा कर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अनादर करने के लिये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और इनके प्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाए।

सूत्रों के मुताबिक, 9 नवंबर को ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया गया। मंत्रालय ने ट्विटर के उपाध्यक्ष को भेजे गए नोटिस में कहां की लेह को जम्मू कश्मीर के हिस्से में दिखाना माइक्रो ब्लॉगिंग साईट द्वारा भारत की संप्रभु संसद की इच्छा को कमतर करने का जानबूझकर कर किया है। जिसने लद्दाख को लेह में इसके मुख्यालय समेत एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है।

भारत के लेह को बताय चीन का हिस्सा

ट्विटर के एक प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, हमे मिले पत्र का जवाब दे दिया है और पत्राचार के हिस्से के तौर पर हमने नवीनतम घटनाओं के साथ एक व्यापक जानकारी साझा की है।

प्रवक्ता के कहा, ट्विटर जनसंवाद के लिये सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी करने के लिये प्रतिवद्ध है।

भारत में बैन हो सकता है ट्विटर, लेह को चीन का हिस्सा बताने पर बवाल

ट्विटर ने पहले लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था, जिसके बाद आईटी सचिव ने ट्वीटर के सीईओ को एक लेटर लिखे । जिसके बाद चीन को जम्मू कश्मीर से बदल दिया। वही अभी ट्विटर ने लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के। हिस्से में दिखाने के लिए अभी तक नक्शे में सुधार नही किया है। अब भी वह नक्शे में जम्मू कश्मीर के हिस्से में दिखा रहा है। लेह को जम्मू कश्मीर के हिस्से में दिखाना भारत सरकार के आधिकारिक स्थिति के खिलाफ है।

भारत से होगी छुट्टी

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वहीं उद्धोग पर नजर रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि अगर नोटिस के बाद ट्विटर सुधार नही करता है तो आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत कार्यवाई शुरू कर सकता है। और साथ में आपराधिक क़ानून अधिनियम के तहत ,सरकार एक प्राथिमिकी दर्ज कर सकती है। जिसमे 6 माह तक कारावास का प्रावधान है, इसके साथ ही ट्विटर को भारत में बैन भी किया जा सकता है।

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