Baba Kalyani: देश के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक बाबा कल्याणी अपनी दिवंगत मां की समाधि के निर्माण को लेकर अपनी बहन के साथ कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। सुगंधा हिरेमठ द्वारा अपने भाई बाबा कल्याणी (Baba Kalyani) के खिलाफ विशेष दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद यह विवाद अब पुणे सिविल कोर्ट में पहुंच गया है। कल्याणी परिवार की कुलमाता की समाधि की कहानी कभी खत्म नहीं होती दिख रही है।
Baba Kalyani और उनकी बहन में मां की समाधि को लेकर विवाद
दिवंगत सुलोचना कल्याणी के स्मारक मंदिर के निर्माण को लेकर कई उतार-चढ़ाव के बाद गुरुवार को पुणे सिविल कोर्ट ने सुगंधा हिरेमठ के हलफनामे पर सुनवाई की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई बाबा कल्याणी (Baba Kalyani) ने काशी में उनके माता-पिता के नाम पर समाधि के निर्माण को लेकर झूठा बयान दिया है।
कल्याणी परिवार का आंतरिक विवाद अब पुणे सिविल कोर्ट में पहुंच गया है। जहां देश के प्रमुख उद्योगपति बाबा कल्याणी और उनकी बहन सुगंधा हिरेमठ के बीच मां सुलोचना कल्याणी की समाधि को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है।
बहन सुगंधा ने लगाया भाई पर आरोप
सुगंधा ने अपने भाई बाबा कल्याणी (Baba Kalyani) के खिलाफ एक विशेष सिविल केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई पर समाधि निर्माण के बारे में गलत बयान देने का आरोप लगाया है। अदालत में दायर उनके हलफनामे के अनुसार बाबा ने कई मौकों पर खुद को विरोधाभासी साबित किया है।
गुरुवार को अदालत में सुनवाई के दौरान सुगंधा के वकील ने बताया कि कैसे बाबा कल्याणी ने मामले में बार-बार अपना रुख बदला है। दिसंबर 2024 में बाबा ने सुगंधा को एक पत्र लिखा था जिसमें सुझाव दिया था कि वह अपनी मां के निवास पार्वती निवास में समाधि का निर्माण करवाएं।
गलत जगह समाधि बनाने को लेकर लगाया आरोप
हालांकि, सुगंधा द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद बाबा (Baba Kalyani) के वकील ने 13 फरवरी को अदालत में एक पत्र पेश किया। जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वह, सुगंधा और उनके छोटे भाई गौरीशंकर समाधि निर्माण के बारे में अपने पारिवारिक गुरु से सलाह लें। जिसमें उन्होंने समाधि बनवाने की इच्छा व्यक्त की।
पुणे के केशव नगर में प्रस्तावित समाधि स्थल पर 20 फरवरी को एक बैठक निर्धारित की गई थी। सुगंधा और उनके पति जय हिरेमठ मौके पर पहुंचे लेकिन बाबा (Baba Kalyani) नहीं आए। उसी दिन कोर्ट में आरोपों का एक और दौर चला, जिसके बाद जज ने दोनों पक्षों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह किया।
सुगंधा ने गलत तरीके से समाधि बनाने का भी लगाया आरोप
6 मार्च को सुगंधा ने कोर्ट में दावा किया कि उनके भाई बाबा कल्याणी का यह बयान गलत है कि समाधि काशी में बनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई ने कोर्ट और उन्हें गुमराह किया है। सुगंधा ने बताया कि कुछ दिन बाद 3 मार्च को जब वह मठ में गई तो उसने पाया कि वहां सिर्फ एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है और उसके साथ एक लाख से ज़्यादा दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं जो समाधि के योग्य नहीं हैं। इसलिए उसने अपने दो भाईयों बाबा कल्याणी (Baba Kalyani) और गौरीशंकर के खिलाफ पुणे कोर्ट में याचिका दायर की।