Rape Case: कलियुग में कुछ भी संभव है। ऐसी ही एक झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई थी। जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ रेप किया था। इस पर उसकी ही पत्नी ने रेप केस (Rape Case) का आरोप लगाया था। जिस पर अब कोर्ट ने इस केस में उसे सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।
झुंझुनू में पिता को रेप केस में हुई 20 साल की सजा
यह घटना राजस्थान के झुंझुनू जिले की है। जहां पर एक पिता को अपनी ही बेटी के साथ रेप (Rape Case) करने के केस में 20 साल की सजा और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान न्यायाधीश इसरार खोखर ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया। गांव की एक महिला ने 3 सितंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने रिपोर्ट में बताया था कि 2 सितंबर 2023 की दोपहर को उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, जबकि वह खुद कॉलेज में काम करने गई थी। आरोपी पति भी काम पर गया था, लेकिन वह शराब के नशे में घर लौटा और अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
अपनी ही सौतेली नाबालिग बेटी के साथ किया था रेप
पीड़ित नाबालिग ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी दी कि वह अपनी मां को कुछ ना बताए। पीड़ित लड़की आरोपी की दूसरी पत्नी की बेटी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। बालिका को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape Case) करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
11 गवाहों के दर्ज बयानों के आधार पर जज ने सुनाया फैसला
जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) इसरार खोखर की कोर्ट ने उदयपुरवाटी क्षेत्र के देवीपुरा बणी निवासी कैलाश कुमार पुत्र घारसी राम बावरिया को यह सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने वादी पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा 30 दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि रेप केस (Rape Case) बहुत गंभीर अपराध है तथा आरोपी को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दी सजा
कोर्ट ने उसे अन्य विभिन्न धाराओं में भी सजा व जुर्माने से दंडित किया तथा यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी को धारा 366 में 20 वर्ष कठोर कारावास, धारा 363 में सात वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 363 में पांच वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी मूल सजाएं एक साथ चलेंगी।
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