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Plane Crash में मिलने वाला मुआवज़ा कितना होता है? Air India और बीमा कंपनी कितना भरपाई करेंगी?

How Much Compensation Does Air India Give In Plane Crash? Know All The Details
How much compensation does Air India give in plane crash? Know all the details

Plane Crash : अहमदाबाद में एयर इंडियन का प्लेन (Plane Crash) एक होस्टल से टकरा गया। इस भीषण दुर्घटना में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक चमत्कारिक रूप से बच गया। इसे पिछले दशक की सबसे भयावह दुर्घटना घोषित की गई है।

प्लेन क्रैश की दुर्घटना के बाद आई मुआवजे की बारी

अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह दुर्घटना लोगों के लिए एक चेतावनी है कि यात्रा के दौरान इंश्योरेंस कितना जरूरी है। यह दुर्घटना हमें सिखाती है कि यात्रा से पहले इंश्योरेंस और एयरलाइंस की जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा देता है, बल्कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में परिवार के लिए सहारा भी बनता है।

जानिए एविएशन इंश्योरेंस क्या है?

एविएशन इंश्योरेंस एक खास बीमा पॉलिसी है, जिसे विमान से जुड़ी घटनाओं (Plane Crash) में होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें कई तरह के कवरेज शामिल होते है। जो यात्रियों को किसी भी दुर्घटना में सुरक्षा प्रदान करने का काम करते है। इसके लिए एविएशन बोर्ड ने कुछ नियम भी जारी किए हुए है। उसके तहत ही दुर्घटना में ग्रस्त लोगों को मुआवजा दिया जाता है।

क्या है विमान दुर्घटना के नियम?

विमान दुर्घटना (Plane Crash) के बाद यात्रियों के परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है। यह 1999 के मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में तय किया गया था। भारत ने भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार विमान दुर्घटना में गम्भीर घायल या मृतक के परिजनों को 1,16,821 एसडीआर या विशेष आहरण अधिकार तक का मुआवजा मिलेगा।

एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रावधान है। इस बास्केट में दुनिया की सभी प्रमुख मुद्राएं शामिल हैं। इसका मूल्य अमेरिकी डॉलर के आसपास है। अगर इसे भारतीय रुपये में बदलें तो यह प्रति यात्री करीब 1.4 करोड़ रुपये आता है।

20 लाख से एक करोड़ तक मिलता है मुआवजा


हालांकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन सिर्फ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होता है। लेकिन डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने अपने दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय एयरलाइंस घरेलू उड़ानों में भी यात्रियों को लगभग समान सुरक्षा प्रदान करती हैं। घरेलू उड़ानों में मुआवजे की राशि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ₹20 लाख से ₹1 करोड़ तक का कवरेज प्रदान करती हैं। यह मुआवजा एयरलाइन और बीमा कंपनी की संयुक्त जिम्मेदारी है।

ट्रेवल इंश्योरेंस से पीड़ित परिवारों को मिलता है लाभ

अगर किसी यात्री ने दुर्घटना (Plane Crash) से पहले इंश्योरेंस ले रखा है तो उसे इस पॉलिसी से अतिरिक्त लाभ मिलता है। बीमा कंपनियां आमतौर पर ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक का दुर्घटना मृत्यु कवर देती हैं। इसके साथ ही ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का स्थायी विकलांगता कवरेज भी होता है।

यह बीमा राशि परिवार को अलग से दी जाती है, यानी मुआवजे के अलावा। भारत में विमान दुर्घटनाओं (Plane Crash) के मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए कई नियम बनाए हैं, ताकि यात्रियों के हितों की रक्षा की जा सके।

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