Jyoti Maurya: एसडीएम ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से गुजारा भत्ता मांगा है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर अपील की प्रति रजिस्टर्ड डाक से भेजने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2025 को होगी। इस बीच, आइए जानते हैं पूरा मामला?
क्या है माजरा?
Alok Maurya filed a petition in the Allahabad High court to demand Maintenance from his estranged wife SDM #JyotiMaurya . Earlier Family Court rejected the Maintenance application of the husband.
Wife Jyoti Maurya claimed that Husband is already in Govt Job and she is also… pic.twitter.com/Iu7cjRcf2y— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) July 13, 2025
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और प्रशासनिक अधिकारी ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) के बीच संबंधों की बात सार्वजनिक की। आलोक ने अंतरिम गुजारा भत्ता के लिए आजमगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और सरकार में एक छोटे पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी पत्नी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। हालाँकि, पारिवारिक न्यायालय ने 4 जनवरी, 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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नोटिस जारी करने का आदेश
आलोक मौर्य ने फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर की है। यह अपील 77 दिनों की देरी से दायर की गई थी, जिसके लिए उन्होंने डिक्री उपलब्ध न होने के कारण विलंब की क्षमा हेतु भी आवेदन किया है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।अदालत ने अपील और विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई कब?
हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को नोटिस की तामील के लिए प्रक्रिया शुल्क के साथ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक सेट जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के 4 जनवरी, 2025 के आदेश का अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल करने का आदेश दिया है।
ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) का यह मामला न केवल व्यक्तिगत विवाद के कारण, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट के इस नोटिस के बाद, सभी की निगाहें 8 अगस्त 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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