Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया गया है. भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब्बास अंसारी अब अपना विधायक का दर्जा खो देंगे। एमपी एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जज डॉ. केपी सिंह ने सजा सुनाई है.
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अंसारी
#WATCH | Uttar Pradesh | Suheldev Bharatiya Samaj Party MLA Abbas Ansari and his younger brother Umar Ansari arrive at the District Court Mau. The Chief Judicial Magistrate’s court is expected to announce its verdict today in the case of hate speech and violation of the election… pic.twitter.com/rjrMfaq5Ng
— ANI (@ANI) May 31, 2025
कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने फैसला किया है कि वह मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनका पक्ष पूरी तरह से नहीं सुना गया। इसलिए अब वह फरियाद लेकर हाईकोर्ट जाएंगे.
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विधानसभा सदस्यता होगी रद्द?
सजा के ऐलान से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा का असर अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर पड़ सकता है. सवाल उठ रहे थे कि क्या सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होगी? हालांकि अब यह साफ हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है. क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती तो उन्हें अपनी विधानसभा सीट छोड़नी पड़ती। हालांकि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक दो साल की सजा सुनाई है.
जानें क्या है हेट स्पीच मामला?
मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी ने वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में भड़काऊ बयान दिया था.उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ‘देख लेने’ की धमकी दी थी। माना जा रहा है कि इससे कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा. उसके बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ थाने में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है।
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