PPF Account : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF Account) निवेश का एक अच्छा साधन है और निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय भी है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके पीछे सरकारी सचिवालय है जिससे यह निवेश जोखिम मुक्त होता है और इसमें सिक्योरिटी रिटर्न मिलता है. अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है. बता दें कि पीपीएफ खाते को लेकर आपको कुछ नए नियम दिए गए हैं. 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए नियम वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ खाते (PPF Account) से जुड़े बदलाव किए हैं.इसके बारे में 21 अगस्त को एक सरकर जारी किया गया था, ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे.
PPF Account : 1 अक्टूबर से किए जाएंगे बदलाव
विभाग कि ओर से जारी सरकुलर के अनुसार, आवेदकों के नाम पर सूचीबद्ध पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम (एनएसएस) के तहत एनआरआई के लिए खोले गए पीपीएफ खाते को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़े तीन पदों में बदलाव किया गया है. जानते हैं कि इन बदलावों के बारे में क्या है ख़ास. सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) से जुड़े अहम बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे.
जल्द लागू होंगे नए नियम
ये बदलाव पर नामांकितों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ (PPF Account) दस्तावेजों के प्रबंधन और एनआरआई (एनआरआई) पीपीएफ दस्तावेजों के विवरण से संबंधित हैं. बता दें कि सरकार द्वारा नियुक्त पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है.
इन पीपीएफ नामांकन का उद्देश्य पीपीएफ (PPF Account) नामांकन के संचालन को और अधिक स्पष्टता और सुविधा प्रदान करना है, जिससे प्रतिभागियों को अधिक स्पष्टता और सुविधा मिल सके. एनएसएस के अंतर्गत चलने वाले बैंकों के माध्यम से एनआरआई के लिए बैंक के सम्बन्धित खातों के बार में बदलाव किया गया है. इसलिए, संबंधित सभी मामलों को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाना चाहिए.
पीपीएफ नियमों में किए बदलाव
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सरकुलर में कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु होने तक बेरोजगारों के नाम पर उनके नाम पर पीपीएफ खाता खोला गया था जिसमें मिलने वाले ब्याज के बराबर भुगतान किया जाएगा. इसमें बताया गया कि जब नाबालिग कि उम्र 18 साल पूरी होगी तो उसे ही मैच्योरिटी नामांकन माना जाएगा. जब किसी के नाम पर एक से अधिक पीपीएफ खाते होते हैं तो जो प्राथमिक खाता (PPF Account) होता है वह इस योजना में दिया जाता है. ब्याज दर के भूखंड का भुगतान किया जाएगा.
इसमें जमा की गई राशि मुख्य सीमा के अंतर्गत ही होनी चाहिए. प्राइमरी में ब्याज दर के अनुसार पैसा जमा होता रहता है. इसमें केवल प्राइमरी और क़ीमती सामानों पर ही ब्याज (PPF Account) दिया जाएगा. इसके अलावा सहभागिता के बारे में ब्याज नहीं दी जाएगा.
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