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दुकानदार को लड़की से पानी की बोतल पर 1 रूपये का GST लेना पड़ा भारी, कोर्ट ने ठोका हज़ारों रूपये का जुर्माना

Water Tax

Water Tax: जीएसटी के नाम पर खूब धोखाधड़ी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक होटल मालिक को ऐसी ही धोखाधड़ी भारी पड़ गई। इस होटल मालिक ने ना सिर्फ पानी की बोतल पर लिखी एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली बल्कि वसूली गई रकम पर टैक्स (Water Tax) भी ले लिया। ग्राहक ने इसका विरोध किया तो होटल मालिक ने उसके साथ बदसलूकी की। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में केस भी दायर कर दिया।

भोपाल में पानी की बोतल पर वसूला टैक्स

फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए होटल मालिक को ग्राहक को एक रुपया वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही 8 हजार रुपये का जुर्माना (Water Tax) अलग से भरने को कहा है। भोपाल के एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर अवैध रूप से 1 रुपए जीएसटी वसूलना भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने चार साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट को ₹1 वापस करने और ₹8000 हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया।

20 रुपए की बोतल पर लिए 29 रुपए

ग्राहक प्रतिनिधि ने बताया, “बिल में उस बिसलेरी की कीमत लिखी हुई थी। साथ ही उस पर सी जीएसटी और एस जीएसटी भी लगाया गया था।” यह घटना अक्टूबर 2021 की है। ऐश्वर्या निगम अपने दोस्त के साथ भोपाल के मिसरोद इलाके में स्थित मोती महल डीलक्स होटल में खाना खाने गए थे। बिल 796 रुपए का था जिसमें बिसलेरी की बोतल के लिए 29 रुपए वसूले गए थे। जबकि बोतल पर छपी एमआरपी सिर्फ 20 रुपए थी। इसके ऊपर होटल ने 2.5% जीएसटी (Water Tax) के तौर पर करीब 1 रुपए और जोड़ दिए।

ग्राहक की शिकायत पर होटल चुकाएगा 8000 रुपए

जब ​​ग्राहक ने इस पर आपत्ति जताई तो होटल स्टाफ ने न सिर्फ गिलास देने से मना कर दिया बल्कि बहस भी करने लगा। चार साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद उपभोक्ता आयोग ने साफ कहा कि एमआरपी में पहले से ही जीएसटी (Water Tax) शामिल है। इसलिए अलग से जीएसटी वसूलना पूरी तरह से गलत है। होटल को वह 1 रुपए ग्राहक को वापस करना होगा। मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा कानूनी खर्च के लिए 3,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे यानी होटल को दो महीने के अंदर ग्राहक को कुल 8,001 रुपए चुकाने होंगे।

होटल की दलील हुई खारिज

होटल ने दावा किया कि मेन्यू कार्ड में कीमत और टैक्स दोनों का उल्लेख था और ग्राहक को एसी, म्यूजिक जैसी सुविधाएं भी दी गई थीं। लेकिन फोरम ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि बोतलबंद पानी पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना और अतिरिक्त टैक्स (Water Tax) लगाना नियमों का उल्लंघन है। रेस्टोरेंट ने दलील दी कि चूंकि ग्राहक को एसी, ऑन-टेबल सर्विस जैसी सुविधाओं में जीएसटी नहीं वसूल सकता। इस तरह बोतल की कीमत 20 रुपये नहीं बल्कि 19 रुपये होनी चाहिए।

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