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UP में गजब हुआ! दीमकों ने खा डाले बैंक लॉकर में रखे 18 लाख, सिर्फ रद्दी बची

Termites Ate Away Rs 18 Lakhs Kept In Bank Locker, Only Waste Material Remained
Termites ate away Rs 18 lakhs kept in bank locker, only waste material remained

Bank locker: आप गहने और कीमती सामान बैंक लॉकर में इसलिए रखते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर सामान चोरी हो जाए, तो बैंक ज़िम्मेदार होगा। लेकिन यूपी के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहाँ दीमक एक बैंक लॉकर (Bank locker) में रखे 18 लाख रुपये खा गए. उस महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। देखते हैं आगे क्या होगा? क्या उस महिला को उसका पैसा मिल पाएगा या नहीं? बैंक के नियम क्या कहते हैं?

जानें कहां का है ये मामला?

Termites Ate Away Rs 18 Lakh Kept In Bank Locker

मुरादाबाद निवासी अलका पाठक ने पिछले साल अक्टूबर में बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना शाखा में अपने लॉकर में 18 लाख रुपये रखे थे। हाल ही में बैंक कर्मचारियों ने उनसे संपर्क किया और लॉकर का अनुबंध नवीनीकृत करने को कहा। इसके लिए उसने बैंक को फ़ोन करके सारी जानकारी दी। अलका जब लॉकर देखने गई, तो उसके होश उड़ गए। बेटी की शादी के लिए बड़ी मेहनत से जमा की गई सारी नकदी धूल में मिल गई थी। बैंक लॉकर (Bank locker) दीमकों ने सारा पैसा खा लिया था।

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लॉकर में नकदी रखने की इजाजत है या नहीं

अलका ने तुरंत बैंक अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बैंक अधिकारी भी यह देखकर हैरान रह गए। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। अलका का आरोप है कि बैंक अधिकारी उनके साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर (Bank locker) में नकदी नहीं रखी जा सकती। इसमें केवल ज़रूरी और कीमती दस्तावेज़ ही रखे जा सकते हैं।

बैंक के नियम क्‍या कहते हैं

आइए इसके बारे में भी जानते हैं. बैंक की वेबसाइट के अनुसार, अगर चोरी, सेंधमारी या डकैती के कारण लॉकर को कोई नुकसान होता है, तो बैंक ज़िम्मेदार है। ऐसी स्थिति में, बैंक आपको मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह मुआवज़ा आग लगने, इमारत गिरने या धोखाधड़ी की स्थिति में भी लागू होता है। आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में ये नियम लागू किए थे।

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