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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला! दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए जारी हुए नए निर्देश

Supreme Court Changed Its Decision On Stray Dogs!
Supreme Court changed its decision on stray dogs!

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम से रिहा किया जाए. अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे. अदालत ने इस संबंध में न केवल दिल्ली, बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक

अदालत ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों (Stray Dogs) की नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ना होगा. कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता. साथ ही, शीर्ष अदालत ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है. आज के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद) के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने को कहा गया था.

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Stray Dogs पर सुनाया फैसला

Supreme Court Order On Delhi Stray Dogs

अपने फैसले में, अदालत ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को आश्रय गृहों में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा. हालाँकि, बीमार और आक्रामक कुत्तों को आश्रय गृहों में रखना होगा. आपको बता दें कि यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है.

सार्वजनिक स्थान पर न खिलाए खाना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सामुदायिक ब्लॉक में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाए. कोर्ट ने निर्देश दिया कि कुत्तों को केवल निर्धारित जगह पर ही खाना खिलाया जाए. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा. अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को उसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा जहाँ से उन्हें उठाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाना समस्या पैदा करता है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।

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