Posted inन्यूज़

नए GST रेट लागू होने की तारीख तय, यहां देखें कौन-कौन सी चीज़ें होंगी सस्ती

The-Date-Of-Implementation-Of-New-Gst-Rate-Has-Been-Decided-See-Here-Which-Things-Will-Become-Cheaper

GST: भारत सरकार ने जीएसटी (GST) दरों में बड़ा बदलाव करते हुए आम जनता को राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की है कि नए जीएसटी रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब तक जीएसटी की कई अलग-अलग दरें थीं, जिन्हें घटाकर दो मुख्य स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है।

इसके अलावा लग्ज़री और हानिकारक उत्पादों के लिए 40% का नया ‘सिन टैक्स’ स्लैब लागू किया गया है। तो आइए जानते है नए जीएसटी रेट के हिसाब से कौन- कौन सी चीजें हुई सस्ती और महंगी….

कौन- कौन सी चीजें होंगी सस्ती

नई टैक्स दरों के तहत खाने-पीने की कई चीजों को जीएसटी (GST) से पूरी तरह मुक्त (0%) कर दिया गया है। इसमें रोटी, पराठा, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा जैसी वस्तुएँ शामिल हैं। इसके साथ ही शिक्षण सामग्री जैसे नोटबुक, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब और जीवनरक्षक दवाइयाँ भी 0% श्रेणी में रखी गई हैं।

5% स्लैब में बटर, घी, दूध पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, पास्ता, जैम, आइसक्रीम, कॉफी, बिस्कुट, कॉर्नफ्लेक्स जैसी पैकेज्ड खाद्य वस्तुएँ शामिल हैं। दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साइकिल, किचनवेयर, ट्रैक्टर और मेडिकल किट्स पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

पहले 28% टैक्स वाले कई सामान अब 18% स्लैब में आ गए हैं। इसमें एयर कंडीशनर, बड़े टीवी, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, सीमेंट और छोटे वाहनों जैसे कार और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। इससे इनकी कीमतों में भी कमी आएगी।

यह भी पढ़ें: इस देश में हर खूबसूरत लड़की को करनी पड़ती है आर्मी जॉइन, जानिए क्यों सरकार ने बनाया ये नियम

क्या- क्या होगा महंगा

वहीं, सरकार ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं को 40% सिन टैक्स स्लैब में रखा है। इसमें तंबाकू, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और लग्ज़री कारें शामिल हैं। यानी आम उपभोक्ता की जरूरत की चीजें सस्ती होंगी जबकि विलासिता और नशे से जुड़ी वस्तुएँ महंगी रहेंगी।

22 सितंबर से होंगे लागू

22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए जीएसटी (GST) रेट्स आम जनता के लिए राहत और रोजमर्रा की चीज़ों पर सस्ते दाम सुनिश्चित करेंगे। सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ाना है। वहीं, गैर-ज़रूरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर उन्हें महंगा करना, राजस्व बढ़ाने और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक कदम है।

नई GST दरें — लागू तिथि और सस्ते होने वाले उत्पाद

लागू तारीख आइटम / श्रेणी नई GST दर टिप्पणियाँ
22 सितंबर 2025 दैनिक-उपयोग की वस्तुएँ (साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि) 5% खाद्य सामग्री, किचनवेयर, पैकेज्ड स्नैक्स, कॉफी आदि शामिल
22 सितंबर 2025 छोटी कारें, AC, टीवी, होलसेल बिल्डिंग सामान 18% इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में राहत
22 सितंबर 2025 जीवन-बचत और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ, कैंसर और दुर्लभ रोगों की जीवनरक्षक दवाएँ 0% (exempt) हेल्थकेयर और बीमा क्षेत्र में बड़ा आवेग
22 सितंबर 2025 लग्जरी या “सिन गुड्स” (लग्ज़री कारें, सिगरेट, सॉफ़्ट ड्रिंक्स, आदि) 40% उच्च दरों से सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है
— (बाद में लागू) तंबाकू उत्पाद (सिगरेट, बीड़ी आदि) अभी तक पुराने दर / कर + cess नई GST दरें बाद में लागू होंगी

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड स्टार्स भी हैं प्रेमानंद महाराज के भक्त, एक झलक के लिए करते हैं आम लोगों की तरह लंंबा इंतजार

Kamakhya Reley is a journalist with 3 years of experience covering politics, entertainment, and sports. She is currently writes for HindNow website, delivering sharp and engaging stories that connect with...

Exit mobile version