उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में शुक्रवार रात दस बजे से सोमावर सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। यूपी सरकार का यै फैसला दिल्ली की सीमा पर लगने वाले नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिलों पर भी लागू होगा और शुक्रवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा।
बेवजह न घूमें बाहर
सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार दोनों ही जिलों में 55 घंटों का सख्त लॉकडाउन होगा और किसी भी शख्स को बेवजह सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन द्वारा इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की बात कही है। वहीं जरूरी कार्यों के लिए लोगों को ई-पास लेकर निकलना होगा और बेवजह बाहर नहीं निकलना है।
नहीं खुलेंगी ये दुकानें
प्रशासन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की थोक और गल्ला मंडी को नहीं खोला जाएगा और जानकारी के मुताबिक ये सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे। इनके खुलने का समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक का होगा और शुक्रवार को 10 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलेंगी। हालांकि कि ज़रूरी सामान की दुकानें खुलेंगी।
इन्हें मिलेगी छूट
55 घंटे के इस लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने बताया है कि सभी तरह के रेल व हवाई परिवहन और राज्य परिवहन चालू रहेगा। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दे कि खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। राशन और दूध से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सभी धार्मिक संगठन खुले रहेंगे।
इसके साथ ही जलापूर्ति, बिजली नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी दफ्तर यथावत खुले रहेंगे। इस दौरान लोगों सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्वच्छता रखने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे लोगों को कोरोनावायरस के खिलाफ इस लड़ाई में जागरूक किया जा सके।
जारी रहेंगे निर्माण कार्य
कोरोनावायरस के कारण इस लॉकडाउन में जहां पाबंदियां हैं तो दूसरी ओर सभी तरह की जरूरी सामानों से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संस्थान खुले रहेंगे जिसकी क्षमता केवल 33 प्रतिशत ही होगी। जानकारी के अनुसार सभी तरह के निर्माण कार्य होते रहेंगे कारखाने और प्रोडक्शन से जुड़ा काम यथावत चलेगा और साथ ही नगर निगम द्वारा सेनेटाइजेशन का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य और मीडिया कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान काम के चलते छूट रहेगी।