Ban Gutkha: सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा (Ban Gutkha) और पान खाकर थूकने वाले लोगों को अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए। नहीं तो यह बुरी आदत उन्हें भारी पड़ने वाली है। दरअसल सरकार द्वारा इस संबंध में एक नया कानून लाया जाएगा। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा और पान खाकर थूकने (Ban Gutkha) वाले लोगों पर भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। इस नए क़ानून के चलते अब लोगों को काफी सावधानी रखने की जरूरत होगी। सरकार ने इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की घोषणा कर दी है।
पश्चिम बंगाल में लागू होगा नया नियम
दरअसल ये बात पश्चिम बंगाल की है जहां पर सरकार ने इस निर्णय को जारी करने की घोषणा की है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी 2025 से शुरू होगा जिसमें इस फैसले को लाया जाएगा। जिसका उद्घाटन राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा (Ban Gutkha) और पान मसाला थूकने वालों पर सख्त जुर्माना लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकार अपनी सार्वजनिक स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर गंभीर हैं।
गुटखा थूकने वालों की अब खेर नहीं
इस कदम से जहां एक ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता सुनिश्चित होगी। वहीं दूसरी ओर इससे लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। यह फैसला मंगलवार को राज्य सचिवालय में पश्चिम बंगाल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि, जुर्माने की सही राशि अभी तय नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के अपराध के लिए हर बार एक समान 1000 रुपये का जुर्माना तय किया जा सकता है। यह बैन (Ban Gutkha) करना पश्चिम बंगाल की स्वच्छता के लिए एक बड़ा कदम है। इससे कोलकाता की खूबसूरती को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
हावड़ा ब्रिज और अन्य स्थलों की सफाई का सवाल
कुछ अध्ययनों और पोर्ट ट्रस्ट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि हावड़ा ब्रिज पर गुटखा (Ban Gutkha) थूकने से ब्रिज की 70 साल पुरानी संरचना को नुकसान पहुंच रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला किया है, ताकि सार्वजनिक स्थानों को साफ और सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री की चिंता राज्य सरकार के एक कैबिनेट सदस्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा और पान मसाला थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता जताई है।
बंगाल सीएम इस समस्या पर गंभीर
खासकर, दीवारों और सड़कों पर गुटखा (Ban Gutkha) थूकने की आदत, जिन्हें हाल ही में रंगा गया है और जिसका उद्देश्य राज्य के सौंदर्यीकरण में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और यह विधेयक लाने का फैसला किया। जिसमें ऐसे अपराधों के लिए सख्त आर्थिक दंड का प्रावधान होगा। हालांकि जुर्माने की सही राशि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऐसे हर अपराध के लिए 1,000 रुपये का एक समान जुर्माना हो सकता है।
नए विधेयक में राशि पांच गुना बढ़ेगी
पश्चिम बंगाल में पहले से ही ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थानों पर थूकने (Ban Gutkha) की रोकथाम अधिनियम, 2003’ लागू है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा (Ban Gutkha) थूकने पर अधिकतम जुर्माना 200 रुपये है। लेकिन अब ये पांच गुना बढ़ जाएगा। नए विधेयक में जुर्माने की राशि को कम से कम पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। सवाल यह है कि क्या संबंधित प्रवर्तन एजेंसियां इसे प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगी, क्योंकि हर विभाग में कर्मचारियों की कमी है।