मुंबई की एक अदालत ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को पोर्नोग्राफी मामले में 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
मुझे बलि का बकरा बनाया गया: राज कुंद्रा
मालूम हो कि अश्लील फिल्म मामले में आरोपी कारोबारी राज कुंद्रा ने बीते शनिवार को अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर दावा किया कि उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है और मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र में कोई सबूत नहीं है जो कथित आपत्तिजनक फिल्म बनाने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता को साबित करें.
Mumbai court grants bail to businessman and actor Shilpa Shetty’s husband Raj Kundra in the pornography case on a surety of Rs 50,000 pic.twitter.com/jtEB9Ixd5C
— ANI (@ANI) September 20, 2021
मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा और तीन अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील (पोर्न) फिल्म बनाने और कुछ ऐप की मदद से प्रसारित करने के आरोप में हाल में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. इसके बाद आरोपी ने मेट्रोपोलिटन अदालत का रुख किया और तर्क दिया कि व्यवहारिक रूप से मामले की जांच हो चुकी है.
इस शर्त पर मिली जमानत
अधिवक्ता प्रशांत पाटिल के जरिये दाखिल जमानत अर्जी में कुंद्रा ने दावा किया था आज की तरीख तक अभियोजन के पास एक भी सबूत नहीं है जो ‘हॉटशॉट्स’ ऐप को कानून के आधार पर अपराध के साथ संबद्ध कर सके. अभियोजन के मुताबिक हॉटशॉट्स ऐप के जरिये आरोपी अश्लील सामग्री को अपलोड एवं स्ट्रीमिंग करता था.
जमानत अर्जी में यह भी कहा गया कि पूरे पूरक आरोप पत्र में एक भी आरोप मौजूदा आवेदक (कुंद्रा) के खिलाफ नहीं है जो इंगित करे कि वह किसी वीडियो की शूटिंग में सक्रिय रूप से शामिल थे. बल्कि यह कलाकार के विवेक पर है कि वह सामग्री ऐप पर अपलोड करे या नहीं करे. आवेदन में कहा गया था कि शिकायत की सामग्री प्रथम दृष्टया कुंद्रा के खिलाफ किसी अपराध का खुलासा नहीं करती. अर्जी में दावा किया गया कि कुंद्रा को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया. उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था लेकिन प्रतिवादी (पुलिस) ने उसका नाम जबरन मामले में खींचा.