दिशा सालियन की मौत का सीबीआई जांच के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज

सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत को लेकर अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की याचिका दी गई थी, जिसे अब मुंबई उच्च न्यायालय की तरफ से खारिज कर दिया है. इसके अलावा अदालत ने कहा है कि, यदि किसी के पास भी इस मामले को लेकर सबूत या फिर जानकारी है, तो वह पुलिस से संपर्क करने के लिए पूर्ण रुप से स्वतंत्र है.

दिशा सालियन की मौत का सीबीआई जांच के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज

दिशा सालियन के मामले में याचिका खारिज

मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा है कि, ” कोई भी ऐसी याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता दिल्ली के अधिवक्ता पुनीत ढांडा का इस मामले से कोई भी संबंध नहीं है. तो आप कौन हैं? अगर दिशा सालियन की मौत में कोई भी गड़बड़ी है तो उसका परिवार कानून के अनुसार उचित कार्यवाही के लिए कदम उठा सकता है”. इस तरह फैसला लेते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने दिशा सालियन के मामले में याचिका खारिज कर दी.

दिशा सालियन की मौत का सीबीआई जांच के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज

अदालत ने जारी किए निर्देश

इसी साल सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा शालियान की 14 वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. दिशा की मौत के मामले में पुलिस ने दुर्घटना वर्ष मौत होने की रिपोर्ट दर्ज की थी. ढांडा ने दिशा की मौत के मामले में याचिका में अनुरोध किया कि, दिशा से जुड़ा हुआ मामला सीबीआई को सौंपा जाए और यह मामला उच्च न्यायालय की निगरानी में रहे. अब अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही कहा है कि, 5 अगस्त को मुंबई पुलिस द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि, किसी भी व्यक्ति के पास दिशा की मौत से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वह स्वतंत्र रूप से दे सकता है.

दिशा सालियन की मौत का सीबीआई जांच के अनुरोध को कोर्ट ने किया खारिज

उच्चतम न्यायालय ने भी सुनवाई से किया था इंकार

अदालत ने कहा कि, ” यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में भी कुछ भी नहीं है कि, याचिकाकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया था. याचिकाकर्ता ने सीधे पूरे मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था”. उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने भी याचिका पर सुनवाई से मना किया था, जिसके बाद निर्देश भी जारी किए गए थे कि उच्च न्यायालय जाएं. इसके बाद ढांडा ने सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील पेश की थी कि, ” कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि, ” दिशा की मृत्यु हुई है. पुलिस ने उचित जांच किए बिना ही मामले को क्लोज किया”.

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Urvashi Srivastava

मेरा नाम उर्वशी श्रीवास्तव है. मैं हिंद नाउ वेबसाइट पर कंटेंट राइटर के तौर पर...