Aryan Drug Case : कौन हैं? आर्यन को जमानत दिलाने वाले मुकुल रोहतगी, एक केस लड़ने के लिए लेते हैं इतना फीस

Aryan Drug Case : बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने ड्रग्स केस में फंसे बेटे आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए शहर के जाने माने सिनियर वकिलों की फौज खड़ी कर रखी थी. बता दें कि आर्यन को जमानत दिलाने के लिए शाहरुख खान ने 7 वकीलों को हॉयर किया था. इनमें सतिश मानशिंदे, अमित देसाई और पूर्व अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी और इनके स्टॉफ शामिल थे. इन सब में से मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi)आर्यन को जमानत दिलाने में कामयाब रहें. आइए जानते है कौन है मुकुल रोहतगी? और एक केस लड़ने के लिए कितना चार्ज लेते हैं?

कौन है मुकुल रोहतगी

Aryan Drug Case : कौन हैं? आर्यन को जमानत दिलाने वाले मुकुल रोहतगी, एक केस लड़ने के लिए लेते हैं इतना फीस

मुकुल रोहतगी की गिनती देश के जाने माने दिग्गज वकीलों में की जाती है. इन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कालेज से कानून की पढ़ाई की है. इसके साथ इन्होंने साल 2002 में हाई प्रोफाइल मामले गुजरात दंगे में गुजरात सरकार की ओर से हाईकोर्ट में केस लड़ा था. इसके साथ ही मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) देशे के कई जानेमाने मामलों की पैरवी कर चुके हैं. बता दें कि मुकुल रोहतगी देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं.

इतना लेते हैं फीस

Aryan Drug Case : कौन हैं? आर्यन को जमानत दिलाने वाले मुकुल रोहतगी, एक केस लड़ने के लिए लेते हैं इतना फीस
मुकुल रोहतगी की फीस की बात करे तो जानकारी के अनुसार मुकुल रोहतगी एक केस की सुनवाई के लिए कम से कम 10 लाख तक का चार्ज करते हैं. ज्यादा तर मामलों में केस के उपर भी उनका फिस डिपेंड करता है कि केस क्या है? बता दें कि सीबीआई के स्पेशल जज बीएच लोया की मौत से जुड़े केस के लिए इन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से केस लड़ते हुए करीब 1.20 करोड़ रुपये का चार्ज लिया था.

क्या था मामला ?

Aryan Drug Case : कौन हैं? आर्यन को जमानत दिलाने वाले मुकुल रोहतगी, एक केस लड़ने के लिए लेते हैं इतना फीस

बता दें कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज सीप पर चल रही पार्टी के दौरान एनसीबी ने छापा मारा था. इस दौरान सीप से ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में एनसीबी ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी शामिल था. आर्यन के अलाव उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया गया था.

एनसीबी ने गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. फिर इसके बाद सभी को मुंबई के आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया. फिल्हाल 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गई है. अदालत से जमानत की कापी मिलने के बाद आर्यन 29 अक्टूबर की शाम को जेल से रिहा हो सकते हैं.

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