CM Arvind kejriwal: बीते गुरूवार को जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया था तो आप कर्यकर्ता काफी खुश थे एवं उनमें गजब का उत्साह भी नजर आ रहा था, लेकिन ये उत्साह और खुशी क्षण भर के लिए थी क्योंकि ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और हाई कोर्ट ने भी ईडी का पक्ष लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। जिससे अब सीएम केजरीवाल तिहाड़े जेल में ही फंस गए हैं। जमानत का ये मामला अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CM Arvind kejriwal का मामला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरूवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) को एक लाख रुपये के मुचलके पर पर जमानत दे दी थी। हालांकि ईडी ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगवा दिया। तो उधर अरविंद केजरीवल के वकीलों ने जमानत पर स्टे लगाए जाने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। लेकिन इस वक्त कहीं से भी अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है।
दरअसल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत के आदेश पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध किया था। लेकिन जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की एक अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को आदेश आने के बाद ही इस मामले को सुना जाएगा। ये बयान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अब 26 जून के लिए टाल दिया है।
CM Arvind kejriwal ने हाई कोर्ट पर लगाए आरोप

हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) को एक बड़ा झटका लगने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हुए अपनी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया और कई परंपरा की अनदेखी करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाए गए जमानत के आदेश पर रोक लगाई है। साथ ही केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि हाइ कोर्ट ने इस मामले में न्याय और देश में स्थापित जमानत के बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया है।\
इतना ही नहीं हाई कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया। अर्जी में कहा गया है कि की भाजपा का आलोचक होने के कारण से उन्हें ईडी की नाराजगी और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया का शिकार होना पड़ रहा है है। उधर सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला जल्द ही सुनाने वाला है।
फिलहाल जेल में ही रहेंगे CM Arvind kejriwal

21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) को गुरूवार को राहत तो मिली लेकिन वो ज्यादा देर की राहत नहीं थी। ईडी की लाख कोशिशों के बावजूद जब निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत मिल गई तो ईडी ने इस मामले को हाई कोर्ट में खसीट कर केजरीवाल को एक बड़ा झटका दे दिया। ईडी की ओर से हाई कोर्ट में दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक उस फैसले को अमल में नहीं लाया जा सकता जिसे चुनौती दी गई है।
तुरंत प्रभाव से केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षो से कहा था कि वो 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करदें। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं फिलहाल 10 जुलाई तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं। क्योंकी हाई कोर्ट के आदेश के बिना सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाने वाला।