Nikki: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गाँव में हुआ निक्की (Nikki) भाटी हत्याकांड अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. 21 अगस्त की रात हुई यह घटना किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है. आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने पहले निक्की की बेरहमी से पिटाई की और फिर उसके आठ साल के बेटे के सामने ही उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.
इस दर्दनाक मौत ने एक बार फिर दहेज प्रथा की सच्चाई को उजागर कर दिया है. अब सवाल यह उठता है कि इन दरिंदों को क्या और कितनी सज़ा मिलेगी?
करोड़ों लेने के बाद भी खत्म नहीं हुई मांग
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निक्की (Nikki) और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी वर्ष 2016 में सिरसा गांव के दो भाइयों विपिन और अतुल भाटी से हुई थी. पिता ने दोनों बेटियों की शादी में अपनी हैसियत से कहीं अधिक खर्च किया था. दहेज में स्कॉर्पियो कार, बुलेट बाइक और सोने-चांदी के जेवर देने के बाद भी ससुराल वालों की मांगें खत्म नहीं हुईं.
कभी महंगी कार, कभी नकदी और हाल ही में 36 लाख रुपये की मांग ने परिवार को झकझोर कर रख दिया. लाखों की मांग पूरी न होने पर अक्सर निक्की के साथ मारपीट की जाती थी. घटना वाले दिन निक्की को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह बेहोश हो गई. इसके बाद उसकी मौत हो गई.
मासूम के सामने मां को जिन्दा जलाया

सबसे भयावह पहलू यह था कि निक्की (Nikki) को उसके 8 साल के मासूम बेटे के सामने ही आग के हवाले कर दिया गया. बच्चा चीखता रहा, लेकिन क्रूर ससुराल वालों को ज़रा भी दया नहीं आई. आग में झुलसी निक्की किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रही, जहां पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों ने उसे बचा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निक्की के पति विपिन, सास, ससुर सत्यवीर और देवर को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन उसमें दहेज हत्या की धाराएं नहीं लगाई गईं. चूंकि शादी को आठ साल हो गए थे, इसलिए पुलिस ने हत्या और साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया.
FIR किन धाराओं के तहत दर्ज की गई?
एफआईआर के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो हत्या से संबंधित है. इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान है. इसके अलावा, धारा 115 लगाई गई है, जो जानबूझकर चोट पहुँचाने से संबंधित है और इसके लिए एक साल की सज़ा हो सकती है. साथ ही, धारा 61, यानी आपराधिक साज़िश, के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
यानी सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई तय है. आरोप साबित होने पर आरोपी को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा हो सकती है. हालाँकि, परिवार की माँग है कि इस मामले को भी दहेज हत्या के रूप में दर्ज किया जाए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।