कंगना राणावत की याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा- अभिनेत्री ने 3 फ्लैटों को मिलाते समय किया स्वीकृत योजना का उल्लंघन

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत की उनके फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से बीएमसी को रोकने की दायर की गई याचिका को अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुंबई की एक अदालत ने इस मामले को लेकर कहा है कि- कंगना रानाउत ने अपने तीनों फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया है, जिस वजह से उनकी याचिका खारिज की जा रही है।

 

कंगना राणावत की याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा- अभिनेत्री ने 3 फ्लैटों को मिलाते समय किया स्वीकृत योजना का उल्लंघन

कंगना के घर इंजीनियर को भेजकर करवाया गया सर्वे

इन आरोपों के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री कंगना राणावत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कहा है कि, ” बृहन्मुंबई नगर निगम की तरफ से जो भी नोटिस दिया गया, उसमें साफ-साफ उन बातों का उल्लेख नहीं हुआ है, इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया”। बीएमसी की तरफ से वकील धर्मेश व्यास ने कहा कि, ‘ अभिनेत्री कंगना राणावत को नोटिस जारी करने से पहले ही बीएमसी ने एक इंजीनियर को भिजवा कर उनके घर का सर्वे करवाया था। इस सर्वे के बाद उस इंजीनियर ने ऐसे 8 कारण बताए थे, जिस से बीएमसी के कानून का उल्लंघन करने की बात साफ की थी”।

 

कंगना राणावत की याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा- अभिनेत्री ने 3 फ्लैटों को मिलाते समय किया स्वीकृत योजना का उल्लंघन

फ्लैट खरीदने के बाद किया गया निर्माण- कोर्ट

बीएमसी के पक्ष में बोलने वाले वकील धर्मेश व्यास के तर्क के बाद कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना राणावत को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि, ‘ 8 मार्च साल 2013 को इस प्रॉपर्टी की खरीद के समय कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया था, यह निर्माण कंगना राणावत ने फ्लैट खरीदने के बाद ही किया है” । उप नगर दिंडोशी में अदालत में अभिनेत्री द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल किए गए, इस आवेदन को खारिज किया है। विस्तृत आदेश गुरुवार के दिन उपलब्ध कराया गया।

 

कंगना राणावत की याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा- अभिनेत्री ने 3 फ्लैटों को मिलाते समय किया स्वीकृत योजना का उल्लंघन

स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन

न्यायाधीश एल एस चौहान ने आदेश देते हुए कहा है कि, ‘ कंगना राणावत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिल बिल्डिंग की पांचवी मंजिल पर अपने 3 फ्लैटों को एक में मिला लिया था। ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को भी उसी में कवर कर दिया था”। अदालत का कहना है कि- यह स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए अब सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी बहुत आवश्यक है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने मार्च साल 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी किया गया था। जिस पर अब कोर्ट का फैसला आ गया है।

मेरा नाम उर्वशी श्रीवास्तव है. मैं हिंद नाउ वेबसाइट पर कंटेंट राइटर के तौर पर...