कंगना रनौत

कंगना रनौत को मुंबई कोर्ट से लगी फटकार. कंगना रनौत ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अनधिकृत निर्माण गिराए जाने पर स्टे लेने की बात कही गयी थी. इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है कि कंगना ने अपने तीन फ्लैट्स को एक यूनिट में मर्ज कर लिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इंकार कर दिया है.

कंगना रनौत

कोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका कर दी खारिज

कंगना रनौत

साल 2018 में बीएमसी की तरफ से कंगना को नोटिस मिला था, जिसमें कहा गया था ‘मुंबई के खार इलाके में 16 मंजिला बिल्डिंग में कंगना ने पांचवी मंजिल पर 3 फ्लैट खरीदें है और उन्होंने गैरकानूनी तरीके से मर्ज कर लिया है. इस पर कंगना ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं कंगना की अपील खारिज करते हुए मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने कहा है कि, ”कंगना रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैट्स को मिला लिया है. ऐसा करके उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर लिया. ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है.”

ये सरकार का विनाशकारी फेक प्रोपगेंडा है- कंगना रनौत

कंगना रनौत

इस पर भड़की कंगना ने शिव सेना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की ये उद्धव ठाकरे सरकार का विनाशकारी फेक प्रोपगेंडा है. उन्होंने कहा, ”ये महाविनाशकारी सरकार का फेक प्रोपेगेंडा है. मैंने कोई फ्लैट आपस में मर्ज नहीं किया है. पूरी बिल्डिंग इसी तरह बनी हुई है, हर फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है. मैंने ऐसे ही ये फ्लैट खरीदा था. पूरी बिल्डिंग में बीएमसी केवल मुझे ही प्रताड़ित कर रही है. मैं इस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में लडूंगी.”  कोर्ट ने कंगना को हाईकोर्ट जाने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दे दिया है.

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