आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल चुका है. पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है. इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय मास्क लगाना है. ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं.
उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि, ”राज्य में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि, जो भी इस नियम का पालन नहीं करता है. उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उसका चालान भी किया जाएगा”. इतना ही नहीं सरकार द्वारा यह आदेश आया है कि जो नियमों का पालन नहीं करता है उससे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा. सरकार का आदेश आने के बाद नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.
नियमों का पालन ना करने वालों पर लगेगा इतना जुर्माना
अब अगर बात की जाए जुर्माने की तो जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलेगा, उस पर ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि बिना मास्क वाला व्यक्ति पहली या दूसरी बार गलती करता है, तो उसको ₹100 का जुर्माना देना होगा. लेकिन यदि वह यही गलती तीसरी बार दोहराता है तो उसे पूरा ₹500 का जुर्माना भरना होगा.
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 4 लाख 17 हजार 437 लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं. अगर बात की जाए इस महामारी में मृत्यु को लेकर तो अब तक लगभग 6092 व्यक्ति इस संक्रमण में अपनी जान भी गवां चुके हैं.
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 3 लाख 66 हजार 321 तक हुई है. फिलहाल यूपी में कोरोना वायरस की महामारी के अभी तक 45024 मामले एक्टिव हैं.
इस भयानक महामारी से बचने के लिए यूपी सरकार ने कई तरह के नए कानून लागू किए हैं. मास्क लगाना और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य हो गया है. मास्क के अलावा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर भी कड़ा जुर्माना लगाया है.