नविका

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी के जुड़े टीआरपी घोटाले के मामले में टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ कथित रूप से मानहानी की एक टीप्पणी का संज्ञान लिया है। नविका कुमार के खिलाफ मानहानी का यह मामला रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल चलाने वाली कंपनी एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था।

रिपब्लिक टीवी ने नविका कुमार के खिलाफ दायर की है याचिका

नविका कुमार

बाता दें कि, एसीएमएम चंदर जीत सिंह की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले को सुनवाई की। रिपब्लिक का पक्ष  एडवोकेट विजय अग्रवाल रखा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद 8 जून 2021 को सबूत पूर्व तलब करने के लिए मामला तय किया है।

रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी एआरजी आउटलियर ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क महाराष्ट्र सरकार के तहत एक शातिर, प्रतिशोध और द्वेष से प्रेरित अभ्यास का निशाना रहा है। रिपब्लि टीवी का कहना है नविका कुमार एक सुनियोजित योजना के तहत और चल रहे गहरे बैठे द्वेष का लाभ उठाने के लिए अपने कॉर्पोरेट हितों को आगे बढ़ाना चाहती हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की है बात

नविका कुमार

 

 

रिपब्लिक टीवी ने आईपीसी की धारा 499/500 के तहत मामला दर्ज कराया है। कंपनी ने 49 पृष्ठ की शिकायत में कहा है, “नविका कुमार ने रिपब्लिक मीडिया के प्रमुख पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और राज्य के सरकारी सिक्रेट को लीक करने का आरोप लगाते हुए बेबुनियाद और निराधार दावे किए, जिससे पूरे संगठन पर खतरा पैदा हो गया”।

कंपनी ने अपनी शिकायत में बताया है नविका के अपत्तिजनक शो को 85,000 से अधिक व्यू मिले  है, इसलिए कंपनी की मानहानी का दायरा बहुत बड़ा है।