Pak: इमरान खान ने बनाया ऐसा नियम बलात्कार करने वाले नहीं बन पायेंगे पिता

पाकिस्तान में महिला अपराध को लेकर इमरान सरकार ने सख्त कदम उठाया है. मंगलवार को मीडिया के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें रेप के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपंसुक बनाने का प्रावधान है. यही नहीं इस कानून में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में भी त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई है.

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संघीय कैबिनेट बैठक में कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा रखा, जिसमें उसको मंजूरी दे दी गई। हालांकि पाक सरकार ने अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई

Pak: इमरान खान ने बनाया ऐसा नियम बलात्कार करने वाले नहीं बन पायेंगे पिता

बता दें कि इस कानून को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने ऐतराज जाहिर किया है. जियो टीवी के मुताबिक फ़िलहाल कानून को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है और आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है. इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने, दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा शामिल है.

इमरान खान ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें देरी सहन नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की जरूरत है.’ उन्होंने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.’ प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया कदम

Pak: इमरान खान ने बनाया ऐसा नियम बलात्कार करने वाले नहीं बन पायेंगे पिता

प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. रेप पीडि़ताएं बेखौफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान की सुरक्षा करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि बंध्याकरण एक शुरुआत होगी. रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. , कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिये जाने की भी सिफारिश की.