Pm Awas Yojana

नई दिल्ली: साल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का उद्देश्य बेघर लोगों को घर दिया जाना था। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब तक लोगों को ये नही मालूम था कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वह कहां और किसके पास जाएं। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो आप अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकते हैं ये आज हम आपको बताएंगे।

Pm Awas Yojana

साल 2022 तक सभी लोगों को आवास देने का लक्ष्य

आपको बता दें कि साल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यह योजना (PM Awas Yojana) चलाई गई थी, जिसका लक्ष्य साल 2022 तक का तय किया गया था कि सभी जरुरतमंद लोगों को इस साल तक घर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार झुग्गी-झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों घर बनाकर देती है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को आवास के साथ-साथ लोन, घर या फ्लैट खरीदने वाले लोगों को लिए सरकार सब्सिडी तक देती है।

Pm Awas Yojana

योजना के तहत आ रही दिक्कतों का यहां पाएं समाधान

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत दिए जा रहे किसी भी लाभ को उठाने में अगर आप को दिक्कत हो रही है तो इसके समाधान के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। बता दें कि, प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटान व्यवस्था का प्रावधान है। जिसमें हर स्तर पर शिकायत मिलने के बाद 45 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान करने का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय आवास सहायक या प्रखंड विकास अधिकारी से भी आप संपर्क कर सकते हैं।

Pm Awas Yojana

इस योजना का लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम

सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना (PM Awas Yojana) का लाभ 21 से 55 साल के बीच की उम्र वाले लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अतंगर्त लाभ लेने के लिए निम्न आर्थिक वर्ग EWS के लोगों की सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए। वहीं, मध्यम वर्ग LIG के लिए सालाना आय 3-6 लाख रुपए होनी चाहिए। हालांकि, 12-18 लाख की आय वाले भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए उनके पास आय का प्रमाण पत्र, फार्म 16 या आयकर रिटर्न के कागजात देने होंगे। वहीं, बता दें कि जो लोग स्वयं का काम करते हैं उन्हें अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा।