मुबंई : एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शीप से ड्रग्स और प्रतिबंधित चिजों का सेवन करने के आरोप में शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया है. हालांकि एनसीबी को आर्यन के पास से ड्रग्स या उसके अलावा कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला है. इस मामले पर दिवंग्त अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के वकिल विकास सिंह ने कहा है कि अगर आरोपी के पास से ड्रग्स नहीं मिला है तो उसका जुर्म नहीं बनता है. अगर किसी ने ड्रग्स लिया है तो वह आरोपी से ज्यादा विक्टिम है. उन्होंने कहा कि NDPS ऐक्ट रिकवरी पर ही बेस्ड होता है.
ये है सजा का प्रावधान
वकिल विकास सिंह ने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि नारकोटिक्स ड्रग्स ऐंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस ऐक्ट रिकवरी पर ही आधारित होता है. अगर रिकवरी नहीं हुई है तो कोई जुर्म नहीं बनता है.
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी पर सजा भी रिकवरी पर निर्भर करती है. यदि विक्टिम ने कम मात्रा में ड्रग्स का सेवन किया है, तो कम से कम एक साल, यदि सेवन का मात्रा ज्यादा है तो उस हिसाब से सजा का प्रावधान है.
जांच में जुटी है एनसीबी
विकास सिंह ने कहा कि यदि विक्टिम की रिकवरी नहीं है तो कोई उसपर कोई सजा नहीं बनती है. यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है. उन्होंने कहा, यदि कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसे इस गुनाह का विक्टिम माना जा सकता है न कि गुनहगार.
आपको बता दें कि मुंबई के कॉर्डेलिया शिप पर एनसीबी की ओर से छापेमारी में 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. आर्यन खान के साथ आठ अन्य लोग को भी गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल एनसीबी मामले की जांच कर रही है.