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the real citizenship of Sania Mirza and Shoaib Malik's son

Sania Mirza: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया. पाकिस्तानी भड़के हुए हैं. कई पाकिस्तानियों के पास भारत में रहने के लिए लंबी अवधि के वीजा थे, लेकिन उन सभी को रद्द कर दिया गया है.

तो चलिए आगे जानते हैं कि भारत की मशहूर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) और शोएब मलिक के बेटे की असली नागरिकता क्या है?

कब हुई Sania Mirza और शोएब मलिक की शादी?

Sania Mirza And Malik
Sania Mirza And Malik

भारत की मशहूर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने 2010 में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक से शादी की थी. इसके बाद यह कपल दुबई में बस गया और उनका एक बेटा इजहान भी है, जिसका जन्म 2018 में हैदराबाद में सानिया मिर्जा के घर हुआ. लेकिन इसके बाद साल 2023 में सानिया और शोएब का तलाक हो गया.

इन सबके बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि सानिया मिर्जा के बेटे इजहान के पास किस देश की नागरिकता है. उनके पिता पाकिस्तान से आते हैं, तो क्या इजहान के पास पाकिस्तानी नागरिकता है?

बेटा किस देश का होगा नागरिक

Sania Mirza With Son Izhaan
Sania Mirza With Son Izhaan

आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के बेटे की नागरिकता को लेकर कई लोगों में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा कि क्या इजहान की नागरिकता भी पाकिस्तानी है और क्या वह भी भारत सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान से वापस लौटेंगे.

सानिया और शोएब जब साथ थे, तब एक बार मलिक से पूछा गया था कि इजहान किस देश का नागरिक होगा. इस पर इस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा था, ‘इजहान न तो पाकिस्तान का नागरिक होगा और न ही भारत का, वह शायद यूएई का नागरिक होगा।’

जानें दो पासपोर्ट रखने का नियम

अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में आता है और नागरिकता हासिल करता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है. इसके अलावा, अगर किसी के पास दूसरे देश का पासपोर्ट है तो भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है. आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए भी नागरिकता रद्द की जा सकती है.

बता दें की पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता को मान्यता प्राप्त है. वहां के लोग पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों के पासपोर्ट भी रखते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. भारत में सिर्फ़ एकल नागरिकता का प्रावधान है. कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता।

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