Saif Ali Khan : भारत-पाकिस्तान में इन दिनों युद्ध जैसे हालत रहे थे। इसके बाद से ही भारत-पाकिस्तान में फिर से तनाव बढ़ गया था और भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। इसके साथ ही सिनेमा जगत के रिश्ते भी भारत ने खत्म कर लिए थे।
लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का पाकिस्तानी संबंध सामने आया है। बता दें सैफ अली खान और उनके परिवार की भोपाल और उसके आसपास की करीब 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति भी चर्चा में है।
Saif Ali Khan का भारत में निकला पाकिस्तानी संबंध
दरअसल, सैफ (Saif Ali Khan) के पटौदी खानदान की यह संपत्ति सरकार के कब्जे में जा सकती है। जिसके लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। भोपाल रियासत से विरासत में मिली इस संपत्ति पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस ऐतिहासिक संपत्ति पर स्टे 2015 में खत्म हो चुका है।
जिसके बाद पटौदी खानदान को अपना पक्ष रखने का वक्त मिल गया है। हालांकि उनकी तरफ से अभी तक कोई दावा पेश नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि सैफ और उनके परिवार की इस संपत्ति पर सरकार कैसे कब्जा कर सकती है? इसे लेकर क्या कानून है?
सैफ के परिजन पाकिस्तान में लेकिन संपत्ति हिंदुस्तान में
भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियां मौजूद हैं। ये संपत्तियां अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के परिवार से जुड़ी हैं। भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान थे जिनकी तीन बेटियां थीं। इनमें सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गईं।
जबकि उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्ताना भारत में ही रहीं और यहीं नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। साजिदा सुल्ताना के पोते सैफ अली खान हैं।
पाकिस्तानी प्रेम के चलते सैफ की संपत्ति हुई शत्रु संपत्ति
ऐसे में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को इन संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला है। हाईकोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल और आसपास के इलाकों में नवाब खानदान के नाम पर करीब 550 एकड़ जमीन दर्ज है। यह संपत्ति निजी नहीं बल्कि शाही संपत्ति मानी जाती है।
जिसे अब सरकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती है क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों या उनसे जुड़ी संपत्ति पर किसी का हक़ ना होकर सरकार का हक़ होता है और सरकार इसे शत्रु संपत्ति मान रही है।
क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम?
भारत सरकार ने इस कानून को सभी देशों पर लागू न करके अपने खास दुश्मनों पर ही लागू किया है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान हैं, जिनके साथ कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम लाया गया था।
जिसमें ये था कि आजादी के समय या 1965 और 1971 के बाद भारत छोड़ पाकिस्तान जाने वाले और वहां की नागरिकता लेने वाले लोगों की भारत में संपत्ति शत्रु संपत्ति मानी जाएगी।
शत्रु संपत्ति के चलते सरकार करेगी संपत्ति को जब्त
पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। ऐसे नागरिकों की सभी अचल संपत्तियां शत्रु संपत्ति मानी जाएंगी। इसी तरह चीन से युद्ध के बाद चीन पर भी यही नियम लागू हुआ और वहां गए नागरिकों की संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में अब सैफ (Saif Ali Khan) को लेकर काफी मुश्किलें बढ़ चुकी है।
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