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Elvish Yadav: बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2)  विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में एल्विश यादव वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू पहुंचे थे। इस बीच खबरें आई थीं कि उन पर और उनके करीबी दोस्त राघव शर्मा (Raghav Sharma) पर कथित तौर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस दौरान एल्विश भागते हुए भी नजर आए। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। हालांकि अब एलविश यादव ने इन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

 मेरे पर हाथ उठाने वाले पैदा नहीं हुए – Elvish Yadav

एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की है जिसमें उनपर हमला किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के साथ एलविश ने लिखा – ‘जब तक ऐसी न्यूज वाले जिंदा हैं फेक नैरेटिव चलते रहेंगे। मेरे पर हाथ उठाने वाले जिस दिन पैदा होंगे,कलयुग का अंत आ जाएगा।’ एल्विश यादव के वैष्णो देवी मंदिर जाने के कुछ दिनों बाद बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) विनर पर लोगों द्वारा हमला किए जाने का एक वीडियो सामने आया था। बता दें कि एल्विश ने 20 दिसंबर को प्रोड्यूसर और करीबी दोस्त राघव शर्मा के साथ मंदिर वैष्णो माता मंदिर के दर्शन किए है।

क्या था मामला?

इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एल्विश यादव (Elvish Yadav) और उनके दोस्त राघव शर्मा (Raghav Sharma) को मंदिर से बाहर निकलते ही भीड़ में घिरते हुए देखा गया और कुछ लोगों को राघव का कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते हुए भी दिखाई दिए। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने यूट्यूबर और उसके दोस्त से उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में शख्स ने गुस्से में राघव का कॉलर पकड़ लिया जबकि एल्विश यादव वहां से भाग गए।

सांप के जहर के मामले में फंसे थे एल्विश यादव

Elvish Yadav
Elvish Yadav

यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) इससे पहले नवंबर में सुर्खियों में आए थे। पुलिस के मुताबिक, रेव पार्टियों में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। कथित तौप पर वे पार्टियों में जहर भेजने के लिए मोटी रकम लेते थे। पुलिस को सांप के जहर मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी राहुल की रिमांड मिल गई थी। एफआईआर वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48ए, 50 और 51 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दर्ज की गई थी।

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