कोरोना महामारी

नई दिल्ली: इस साल की शुरुआत से ही देश व दुनियाभर में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है. जिसकी वजह से देशभर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था. हालांकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी स्कूल, सिनेमाहॉल, स्विमिंग पूल, मॉल को बंद कर दिया गया था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमाहॉल को खोलने का ऐलान किया है.

जानकारी के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाहॉल्स में जाने के लिए खास गाइडलाइन्स भी जारी किया है. लेकिन यूपी सरकार ने अपने राज्य में खुलने वाले सिनेमाहॉल्स के लिए अलग से गाइडलाइन्स जारी किया है.

यूपी सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक गुरुवार 15 अक्टूबर से सभी सिनेमाहॉल, थिएटर्स  और मल्टीप्लेक्स, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. यानी पहले जितनी ऑडियंस की क्षमता थी अब हॉल्स में उसकी आधी रखी जाएगी.

यूपी: सिनेमाहॉल खोलने से पहले सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, जानिए क्या...  

6 फीट की दूरी है जरुरी

बता दें चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी ने बयान दिया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर मौजूद सिनेमाहॉल्स, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे. सिनेमाहॉल्स के कॉमन एरिया और वोटिंग एरिया में हर एक व्यक्त‍ि को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर कर रखनी होगी. कॉन्टैक्टलेस सेनेटाइजर का प्रबंध आवश्यक है. सिनेमाहॉल्स के अंदर जाने से सभी व्यक्त‍ि को थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा. जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं सिर्फ उन्हें एंट्री दी जाएगी.

इतना ही नहीं इसके साथ ही 50 प्रतिशत क्षमता को बनाए रखने के लिए, सीट्स पर टेप से क्रॉस बनाया जाएगा जिस पर बैठने की इजाजत नहीं होगी. बुकिंग विंडो में ही उन सीट्स की जानकारी डिस्प्ले कर दी जाएगी. इसके साथ ही कस्टमर्स का फोन नंबर भी लिया जाएगा.

यूपी: सिनेमाहॉल खोलने से पहले सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, जानिए क्या...  

हर शो के खत्म होने के बाद बाद होगी स्क्रीन की सफाई  

शो के खत्म होने के बाद यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि शौचालयों में भीड़ न हो. पर्याप्त फूड काउंटर्स बनाया जाना चाहिए. थिएटर्स के अंदर का टेंपरेचर 24 से 30 डिग्री सेल्स‍ियस और क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा भी होगी. वहीं लिफ्ट में भी सीमित क्षमता में लोगों को प्रवेश करने की इजाजत होगी. हर शो के बाद स्क्रीन्स को साफ व सेनेटाइज किया जाएगा.

प्रोटोकॉल की अवमानना करने पर लिया जाएगा एक्शन

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो किया जाना चाहिए. गाइडलाइन्स नहीं मानने पर आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक्शन लिया जाएगा.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *