कन्हैया कुमार

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यल के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट ने 2016 के राजद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और 15 मार्च को उन्हें तलब किया है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस को मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के करीब एक साल बाद सोमवार को आरोपत्र का संज्ञान लिया।

कहैन्या कुमार पर क्या है आरोप

कन्हैया कुमार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2016 के राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए 15 मार्च को उन्हें तलब किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के करीब एक साल बाद सोमवार को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।

कन्हैया कुमार के अलावा इस मामले में अन्य आरोपियों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य भी शामिल है। इनके उपर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है।

कन्हैया कुमार

पुलिस ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है, कि कन्हैया कुमार ने एक ऐसे जूलूस का नेतृत्व और समर्थन किया, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने वाले दिन आयोजित किये गये एक कार्यक्रम के दौरान कन्हैया कुमार ने अन्य आरोपियों साथ जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाए।

अन्य आरोपी कौन है।

कन्हैया कुमार

मामले में जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ के आरोपपत्र दायर किया गया है, उनमें कश्मीरी छात्र आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत शामिल है। यह सब जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं।

सुनवाई के दौरान जज ने कहा, “अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह विभाग के जीएनसीटी द्वारा पहले ही दायर कर दी गई है। आरोपपत्र को गंभीरता से पढ़ाने के बाद सभी आरोपियों को तलब किया गया है”। मुकदमे का सामने करने के लिए उन्हें 15 मार्च 2021 को तलब किया गया है।

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