देश में ज़ारी रहेगा 31 जुलाई तक लॉकडाउन, गृहमंत्रालय ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन

कोरोनावायरस का कहर जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे लॉकडाउन और अनलाक की प्रकिया और गाइडलाइन भी बदल रहघ है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आपदा प्रबंधन नीति के अंतर्गत देश में लॉकडाउन घोषित कर रखा साथ ही अनलॉक 1 की प्रक्रिया भी तय की थी। जिसकी मियाद 30 जून को खतम हो रही है, इसी बीच सोमवार शाम केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन और अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है।

देश में ज़ारी रहेगा 31 जुलाई तक लॉकडाउन, गृहमंत्रालय ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन

31 जुलाई तक प्रभावी होंगे दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक-2 के दिशा-निर्देश 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे। साथ ही सरकार ने कोरोनावायरस के कंटोनमेंट जोन को पहले की तरह भी संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला बरकरार रखा है। अनलॉक-2 की गाइडलाइन कंटोनमेंट जोन पर नहीं लागू होगी।

बरकरार रहेगी बंदी

केंद्र द्वारा जारी अनलॉक-2 की गाइडलाइन में कुछ चीजों को छूट‌ दी गई है, लेकिन एक बड़े तपके से जुड़ी‌ चीजों और‌ संस्थानों को बंद‌ रखने का फैसला किया है। अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी तरह के स्कूल -कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर सरकार की बंदी लागू रहेगी।

देश में ज़ारी रहेगा 31 जुलाई तक लॉकडाउन, गृहमंत्रालय ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन

जारी रहेगा रात का कर्फ्यू

सरकार द्वारा अनलॉक-2 की जारी गाइडलाइन में ये‌ साफ किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति के अनुसार फैसले ले सकतीं हैं। वहीं केंद्र सरकार ने ये दिशा-निर्देश दिए हैं कि रात्रि-कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा अनलॉक-1 की तरह अनलॉक-2 में भी इस नियम पर किसी भी तरह‌ की कोई छूट दी गई है।

डिजिटल पर अधिक निर्भरता

कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन और अनलॉक-2 की नीति में गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट संस्थान से लेकर हर जगह यदि जरूरत न हो तो कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की नीति के अन्तर्गत कार्य लें और जरूरत पड़ने पर ही दफ्तर बुलाएं। इसके अलावा शिक्षा को लेकर अनलॉक-2 में एक बार‌ फिर ऑनलाइन क्लासेज़ को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

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