भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा महाराष्ट्र के उस्माना बाद में स्थित वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। इस के बाद अब ये बैंक अपने कारोबारी गतिविधियों को संचालित कर पाने में सक्षम नहीं रहेगा।
हम आपको बता दें कि, इस से बैंक के 99 प्रतिशत ग्राहकों पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है और साथ ही उन्हें पूरी रकम भी वापस मिल जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं ही इस बात की जानकारी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताई लाइसेंस को रद्द किये जाने की वजह
आर बी आई ने कहा है कि, उस के द्वारा महाराष्ट्र के वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। यह बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से सभी जमा कर्ताओं का पूरा पैसा भी वापस नहीं कर सकेगा। जिस कारण अब भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि, सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया के बाद तथा परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के सभी जमाकर्ताओं की रकम वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
99 प्रतिशत से अधिक जमा कर्ताओं को उन का पैसा वापस होगा
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, सहकारी बैंक का लाइसेंस सोमवार के बाद कारोबार समाप्त होने तक रद्द माना जाएगा, जिस के बाद सहकारी बैंक अब परिचालन भी नहीं कर पाएगा। जमाकर्ताओं की पूरी रकम को वापस करने के बारे में बात करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि, सहकारी बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमा कर्ताओं को उन का पैसा वापस कर दिया जाएगा। परि समापन के बाद में जमा बीमा व कर्ज गारंटी नियम से वसंतदादा नगरी सहकारी बैंक के जमा कर्ता पांच लाख रुपये तक जमा पाने योग्य होंगे।