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CAA Rules: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार 11 मार्च को आधिकारिक तौर पर नागरिकता संशोधन कानून के नियम (CAA Rules) जारी कर दिए। सीएए, भाजपा के 2019 मेनिफेस्टो का हिस्सा था. इन नियमों के अनावरण के साथ, जिन्हें नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के रूप में जाना जाता है, सीएए-2019 के तहत पात्र लोग अब भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह नया नियम शरणार्थियों को शरण देने की दिशा में एक अहम कदम होगा. इसमें कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में।

CAA Rules से किसे मिलेगी नागरिकता?

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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम- 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर,2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

अप्रवासी नागरिकता के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

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नागरिकता संशोधन कानून के नियम (CAA Rules) के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, इसलिए गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाया है। आवेदकों को उस वर्ष का खुलासा करना होगा जिसमें आवेदकों ने उचित दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

आवेदकों को लेना होगा शपथ

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आवेदक को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमे उसे उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है। आवेदक को अपना वैध या समाप्त हो चुका विदेशी पासपोर्ट, आवासीय परमिट, जीवनसाथी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण – भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। हालाकिं, इन दस्तावेज़ों को जमा करना अनिवार्य नहीं है और इन्हें ‘यदि उपलब्ध हो तो’ जमा करना आवश्यक है।

कहां लागू नहीं होगा CAA Rules

सीएए द्वारा पेश किए गए संशोधन संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। इसका मतलब यह है कि धर्म के आधार पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पहचाने गए समुदायों से संबंधित अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती है यदि वे इन क्षेत्रों के निवासी हैं।
सीएए इनर-लाइन परमिट (ILP) प्रणाली वाले राज्यों – मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व भारत – पर भी लागू नहीं होता है। आईएलपी एक विशेष परमिट है जो गैर-निवासियों के लिए इन राज्यों में सीमित अवधि के लिए प्रवेश करने और रहने के लिए आवश्यक है।

मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट

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नियमों में कहा गया है कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन के बाद, नए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम- 2019 नियमों के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक आवेदकों को एक ‘डिजिटल प्रमाणपत्र’ और आवेदक द्वारा अनुरोध के अनुसार उसकी एक हार्ड कॉपी मिलेगी। प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया जाएगा या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा।

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क्या CAA Rules से किसी की नागरिकता छिन जायेगी?

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CAA Rules से किसी की नागरिकता नहीं चीनी जाएगी, क्‍योंकि ये कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है. गृह मंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीएए के तहत किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी. इसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है.

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