School Open : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए थे और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कराई जा रही थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) यह तय करेगा की स्कूल खोले जाएंगे (School Open) या फिर हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाई जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मिड-डे मील और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू किए गए सख्त GRAP-4 उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया।
School Open :स्कूल खोलने पर कोर्ट ने जारी किया आदेश
यहां GRAP का मतलब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के स्कूलों को फिर से खोला जा सकता है। ताकि बच्चे फिर से स्कूल आ सकें (School Open) और पढ़ाई शुरू कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील देने के निर्देश दिए हैं। सोमवार 25 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बड़ी संख्या में छात्र मिड-डे मील, ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उनके पास एयर प्यूरीफायर नहीं हैं।
दिल्ली-एनसीआर में जल्द शुरू होगी हाइब्रिड कक्षाएं
दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारें तय करेंगी कि स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाएं और कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित (School Open) की जाएं। इसका मतलब है कि कक्षाएं दोनों मोड में चलेंगी, यानी ‘फिजिकल’ और ‘ऑनलाइन’ मोड, जहां ऑनलाइन मोड संभव है। यह व्यवस्था दिल्ली और एनसीआर के गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लागू होगी।
आदेश के मुताबिक, जहां भी उपलब्ध होगा, ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए उपलब्ध रहेगा। एनसीआर की राज्य सरकारें अन्य क्षेत्रों में भी हाइब्रिड मोड में कक्षाएं (School Open) चलाने पर विचार कर सकती हैं।
वायु प्रदूषण के चलते बंद कर दिए थे स्कूल-कॉलेज
सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सीएक्यूएम से स्कूलों (School Open) और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि शारीरिक कक्षाएं न होने के कारण कई छात्र मध्याह्न भोजन से वंचित हो रहे हैं और उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए आवश्यक साधनों की कमी है। हाल ही में, गंभीर वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों और कॉलेज को बंद कर दिया गया था।
अभिभावकों में अभी भी बरकरार है चिंता
दिल्ली की बेहद खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए स्कूल (School Open) ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। सोमवार को सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में है। हालांकि, दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कई अभिभावकों की दुविधा को उजागर किया।
गौतम ने कहा कि यह ऐसी स्थिति है, जिसमें जीतना असंभव है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो प्रदूषण के कारण जोखिम होता है और अगर हम उन्हें (School Open) घर पर रखते हैं, तो वे महत्वपूर्ण गतिविधियों से चूक जाते हैं।
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