Unified Pension Scheme : केंद्र में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है. नई पेंशन में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की. शनिवार, 24 अगस्त को केंद्रीय प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.
केंद्र सरकार ने लागू की Unified Pension Scheme
जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का विमोचन किया गया है. इसमें बताया गया है ककी नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) है. इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी. पेंशन की रकम रिटायरमेंट से पहले के पहले 12 महीने के एवरेज़ बेसिक पे की 50% होगी. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूचना देते हुए कहा कि 10 साल कि सर्विस करने वाले कर्मचारी को 10 हजार रुपए पेंशन देय होगी.
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने दी जानकरी
यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. सरकार ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार भी लागू कर सकती है. एनपीएस की तरह इस पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी वेतन का 10 फीसदी जमा होगा, जबकि सरकार 18.5 फीसदी वेतनमान देगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों पर अब कोई बोझ नहीं पड़ेगा. नई पेंशन प्रणाली (Unified Pension Scheme) में कर्मचारियों को अपनी पेंशन का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है.
पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा
ऐसे में सरकार का योगदान 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा. इससे सरकार ने पहले साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाया है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे पेंशन के रूप में 10000 रुपए मिलेंगे. इस स्कीम में कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा. इसमें सरकार का योगदान 14 फीसदी रहता है.
सरकार द्वारा नई पेंशन में 18.5 फीसदी सहयोग मिलेगा
साथ ही इसमें (Unified Pension Scheme) बताया गया कि जो कर्मचारी 2004 से पेंशन लेंगे उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेटन एडवांटेज डीए) का दसवां हिस्सा जुड़कर कर मिलेगा. एनपीएस धारकों को यूपीएस में जाने पर फायदा होगा. यह पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सभी पर लागू होगा जो एनपीएस शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी. जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) में सरकार अपनी तरफ से 18.5 फीसदी का योगदान देगी.
पुरानी स्कीम से नई स्कीम में जाने का मिलेगा मौका
कैबिनेट से सभी पेंशनभोगियों को मंजूरी के बाद मोदी ने कहा कि हमें उन सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के लिए सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा की गारंटी होती है. साथ ही सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है.
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