Reserve Bank Of India : इन दिनों सहकारी बैंकों के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों एक्शन मोड में है.. आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने हाल ही में महाराष्ट्र और बनारस के कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है. तो आरबीआई ने एक बार फिर से एक और सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
इस बारे में आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास समसामयिक संपत्ति और आय का भंडार नहीं है. इसी कारण से यह निर्णय लिया गया.रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त संपत्ति और आय का पंजीकरण नहीं है.
RBI ने उठाया इस बैंक के लिए एक और बड़ा एक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बुधवार को एक और बैंक महाभैरव सहकारी शहरी बैंक, तेजपुर, असम का लाइसेंस रद्द कर दिया. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 23 जुलाई, 2024 को आदेश के तहत कहा कि, ‘महाभैरव सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम का लाइसेंस रद्द कर दिया है. 13 जून, 2024 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक से संबंधित जमा व्यापारियों से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 ई के तहत कुल जमाराशियों में से 20.03 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है.
महाभैरव सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस किया रद्द
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने कहा, ‘परिणामस्वरूप, बैंक 24 जुलाई, 2024 को बिजनेस बंद कर देगा. संबद्धता धारकों के लिए, असम को भी बैंक को बंद करना और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने की पेशकश की गई है.
इस प्रकार, यह संगठनात्मक सांख्यिकी अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22(3) (डी) के साथ कोई संबंध नहीं रखता है. RBI ने कहा कि सहयोगी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से जमा अपनी राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के दर्ज हैं. 13 जून, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित अकाउंट में 20. 03 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है.
RBI ने इस वजह से उठाया ये कदम
आरबीआई (Reserve Bank Of India) समय-समय पर सहयोगी संस्थानों की समीक्षा करता रहता है. इससे पहले भी आरबीआई ने कई सहयोगी बैंकों के लाइसेंस को उनकी खराब वित्तीय स्थिति या प्रमाणित उल्लंघन के दायरे में रखा है. तेजपुर स्थित महाभैरव सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस होने से उसके ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
लाइसेंस रद्द करने का कारण यह है कि आरबीआई ने कहा है कि ऋणदाता के पास पर्याप्त संपत्ति और आय का स्टॉक नहीं है. आदेश में कहा कि, ‘आपकी स्थिर वित्तीय स्थिति के साथ बैंक आपके स्थिर जमा निवेशकों को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है. परिसमापन पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बनारस मार्केंटाइल एसोसिएट बैंक (बनारस मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक) से वाराणसी की आरबीआई वित्तीय स्थिति के लिए अपना लाइसेंस रद्द कर दिया है.
कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है RBI
आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, ‘परिणामस्वरूप, बैंक चार जुलाई, 2024 को कारोबार बंद कर देगा. इसके साथ ही द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र (द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र) का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
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