Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कई महीनों बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. अरविन्द केजरीवाल काफी समय से जेल में बंद चल रहे हैं. लेकिन उनकी रिहाई के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर दौड़ रही है. आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद की जमानत को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं. इसके बाद उनको जमानत मिल गई है. सीएम अरविंद को 10-10 लाख के दो मुचलकों पर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी पर रोक लगा दी है.
दिल्ली के सीएम Arvind Kejriwal को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे इस फैसले का सहयोग करें. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को शराब केस में भी ज़मानत मिल गए है. केस में दोनों जजों ने अलग-अलग बातें कही हैं. फैसले को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना निर्णय लिया. दो जजों की बेंच ने स्थापना से निर्णय दिया. इससे पहले जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भूषण ने पांच सितंबर को केस पर बहस करते हुए ठोस फैसला सुनाया था. अब सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें सामान्य के मामले में भी जमानत मिल गई है. इससे अब उनकी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
शर्त सहित केजरीवाल को किया जेल से रिहा
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा कर लिया है. जो उन्हें एचडी के केस में बेल के बीच मिले थे. 22 महीने पहले तक नहीं उठाया था ऐसा कोई कदम. शराब में चोरी के आरोप लगे हुए हैं जिससे कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से रोक दी हैं. इस आदेश से अरविंद ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे ना ही किसी आदेश पर हस्ताक्षर कर पाएंगे. इसके साथ ही वह (Arvind Kejriwal) अपने केस पर कोई बयानबाजी नहीं कर पाएंगे. इसके लिए भी उन्हें रोक लगाई गई है.
सरकारी दफ्तर में नहीं जा पाएँगे केजरीवाल
आख़िरकार उन्हें कोर्ट ने सरकार दफ्तरों में जाने, सरकारी काम करने और केस पर टिप्पणी करने कि रोक लगाई गई हैं. इसके साथ ही ज़मानत के लिए 10 लाख का बांड भी भरना होगा. एनसीसीएसए की बैठक भी नहीं कर पाएंगे. वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़े किसी भी आधिकारिक फ़ाइल तक नहीं नहीं पहुंच पाएंगे. हालांकि कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सीएम केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं.
यह बड़ा सवाल था तो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बढ़ावा देने की अनुमति मिली. SC ने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के जजमेंट को खारिज कर दिया था. जिसमें जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.
शराब केस में काफी समय से बंद है केजरीवाल
26 जून, 2024 को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार किया था. हरियाणा चुनाव में वह प्रचार कर जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निजता पर कोई रोक नहीं लगाई है. ऐसे में हरियाणा के चुनावी प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल के आगमन से अब आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है. जस्टिस उज्वल भूषण ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया.
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