Love-Jihad-Bill-Breaking-Those-Who-Commit-Love-Jihad-In-Up-Will-Get-Heart-Wrenching-Punishment-Yogi-Adityanath-S-Big-Announcement

Love Jihad Bill: आय दिन देश के किसी ना किसी कोने से लव जिहाद या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की खबरें सामने आती ही रहती हैं। लेकिन  इस तरह की घटनाओं से उत्तरप्रदेश मुक्त रहे इसीलिए सीएम योगी ने एक बड़ा कदम ले लिया है। दरअसल योगी सरकार बलपूर्वक या छल-कपट से धर्मातंरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने जा रही है। अगर ये कानून प्रदेश में लागू हो जाता है तो फिर इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

योगी सरकार बनाएगी एक सख्त कानून

Love Jihad Bill
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प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने 2021 में ही एक कानून बना दिया था, जिसके तहत 10 साल की अधिकतम सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद कई लोगों पर कार्ऱवाई भी की गई लेकिन कई लोगों ने इसका काफी विरोध किया।

जिसके बाद अब सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में  उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 (Love Jihad Bill) पेश किया है। इस विधेयक के कानून बनते ही सजा और जुर्माने की अवधि बढ़ा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अगर ये विधेयक कानून बन गया तो प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा।

20 साल सजा या फिर मिलेगा आजीवन कारावास

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उत्तरप्रदेश की विधानसभा में इस विधेयक के पास होने के बाद राज्यपाल की मुहर लगने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का उपयोग पाया गया तो आरोपी को 14 साल की सजा दी जाएगी साथ ही इसमें जुर्माने की अवधी को 10 लाख रुपए भी कर दिया गया है। नए विधेयक में धर्मांतरण करवाने वाले व्यक्ति को 20 साल या फिर उम्र कैद की सजा दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित के इलाज और पुर्नवास के लिए खर्च की जाएगी।

सरकार द्वारा पेश किए गए नए विधेयक के अनुसार अगर धर्मांतरण का कोई गंभीर मामला नजर में आता है तो कोई भी व्यक्ति आरोपी पर एफआईआर करवा सकता है। पुराने विधेयक के अनुसार एफआईआर कराने की शक्ति केवल पीड़ित या फिर उसके करीबी रिश्तेदारों को ही थी ।

इन राज्यों में पहले ही बन चुका है कानून

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आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश पहला राज्य नहीं है जो जबरन धर्मांतरण के मामले पर कानून (Love Jihad Bill) बना रहा है।  छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ये कानून पहले से ही शामिल किया जा चुका है। उत्तरप्रदेश में पिछले कुछ सालों में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ते हुए दिखे थे जिसकी वजह से ही सरकार ने और सख्त कानून लाने का फैसला किया है। उम्मीद है इस तरह का कानून आने से अब प्रदेश की जनता भयमुक्त होगी और यहां धर्मांतरण और लव जिहाद  जैसी घटनाएं शून्य हो जाएंगी।

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